Loksaakshya Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

August 9, 2026

पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या का दोषी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दायर की रिहाई की अपील

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक रविचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रिहा करने की मांग की है। अपील में रविचंद्रन ने कहा है कि उसे उसी तरह रिहा किया जाए, जिस तरह पेरारीवलन को रिहा किया गया था।

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक रविचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रिहा करने की मांग की है। अपील में रविचंद्रन ने कहा है कि उसे उसी तरह रिहा किया जाए, जिस तरह पेरारीवलन को रिहा किया गया था। साथ ही रविचंद्रन ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि जेल से रिहा होने का मामला पूरा होने तक उसे अंतरिम जमानत दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक पेरारीवलन को बरी कर दिया था। अब 6 दोषियों में से एक रविचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के पेरारिवलन आदेश का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। रविचंद्रन की ओर से एडवोकेट आनंद सेलवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि रविचंद्रन ने अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हाल ही में गठित तमिल चेयर के लिए 20000 रुपये का योगदान दिया है। उसने 2016 और 2017 के बीच जेल में काम कर यह राशि अर्जित की है।
साथ ही याचिका में कहा गया है कि ये दिखाता है कि वह एक सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति है और अगर वह जेल से बाहर आता है तो भी वह किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा नहीं होगा। साथ ही वह समाज में एक नकारात्मक शक्ति नहीं बनेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को रविचंद्रन को रिहा करना चाहिए। हालांकि देखना होगा कि पेरारिवलन केस की तरह सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है।