जिला पंचायत की सीट पर निर्वाचन को रद करने के जिला जज के निर्णय पर हाईकोर्ट की रोक
नैनीताल हाई कोर्ट ने चंपावत जिला पंचायत की शक्तिपुर बुंगा सीट से विजयी प्रत्याशी कृष्णानंद जोशी के निर्वाचन को रद करने से संबंधित जिला जज की कोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने व याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में प्रति उत्तर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
जुलाई 2025 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चंपावत जिले की जिला पंचायत की शक्तिपुरबुंगा सीट से कृष्णानंद जोशी ने भाजपा समर्थित मनमोहन सिंह बोहरा को 345 वोटों से हराया था। जोशी को 2259 और बोहरा को 1914 वोट मिले थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दूसरे नंबर पर रहे भाजपा समर्थित ने जोशी के निर्वाचन को जिला जज की कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। इसमें आरोप लगाया था कि जोशी का मतदाता सूची में दो जगह नाम है। इस आधार पर जिला जज की कोर्ट ने जोशी का निर्वाचन रद कर दिया। इसके विरुद्ध जोशी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई।
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