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July 12, 2026

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठकः आबकारी नीति को सरकार की मंजूरी, एक अप्रैल से सस्ती होगी शराब

उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की आबकारी नीति 2023-24 को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब प्रदेश में देशी-विदेशी शराब सस्ती हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में शराब तस्करी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। पिछली बार के हुए शराब की दुकानों के ठेकों की अवधि को एक किस्म से आगे बढ़ा दिया गया है। 15 फीसद की अधिभार बढ़ोत्तरी के साथ दुकान स्वामी अपनी दुकानों को रख सकते हैं। जो दुकाने नहीं उठेंगी, उसकी ही लॉटरी की जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

तय किया गया है कि रेगुलर ब्रांड में यूपी से 20 रूपए का अंतर नहीं होगा। इसके अलावा प्रति बोदल में तीन रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे। इस राशि को महिला कल्याण, गोवंस संरक्षण और खेल कूद कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। एमआरपी से अधिक बेचने पर दुकानों पर सस्पेंशन की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में फैसला लिया गया कि आवास विभाग के अनुसार फैसला एक मंजिला घर बनाने वाले क़ो सेल्फ सर्टिफिकेशन करने वालों के मकान के नक़्शे क़ो मंजूर मान लिया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बता दें कि सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई बैठक में तीन प्रस्ताव आए। इसमें पहला प्रस्ताव कोसी और गोला नदी में चलने वाले वाहनों के फिटनेस शुल्क को लेकर था। जिस पर मुख्यमंत्री पूर्व में विचलन से निर्णय ले चुके थे। दूसरा प्रस्ताव एकल आवास के नक्शों के पास करने का था। जबकि तीसरा आबकारी नीति का था। तीनों प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कैबिनेट के फैसले
आबकारी नीति मंजूरी
एक अप्रैल से देशी-विदेशी शराब के दाम 100 से 300 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे।
उत्तराखंड और यूपी के बीच अलग-अलग ब्रांड की शराब के दामों के बीच 20 रुपये तक का अंतर रहेगा।
गोवंश संरक्षण के लिए प्रति बोतल एक रुपये सेस लिया जाएगा।
खिलाड़ियों के कल्याण के लिए भी प्रति बोतल एक रुपये सेस लिया जाएगा।
महिला कल्याण के लिए भी प्रति बोतल एक रुपये सेस लिया जाएगा (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

नक्शे पास कराने की प्रक्रिया आसान
उत्तराखंड में एकल आवास के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया आसान हुई।
नक्शे के लिए एफिडेविट के साथ कर सकते हैं आवेदन।
सात दिन के भीतर अगर प्राधिकरण ने आपत्ति ना लगाई तो शुरू कर सकते हैं भवन निर्माण।
वाहनों का फिटनेस शुल्क
इसके तहत एक साल तक वाहनों की फिटनेस के लिए पुराना शुल्क लिया जाएगा।
एक साल बाद वाहनों की फिटनेस के लिए नया शुल्क लागू होगा।