उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तिथि घोषित, आचार संहिता लागू

उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तिथियां घोषित कर दी हैं। इसके तहत दो चरणों में मतदान होना है। इसके साथ ही राज्य के पंचायत वाले क्षेत्र में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। इससे एक दिन पहले हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तरखंड में पंचायत चुनाव पर लगाई रोक को हटा दिया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पंचायत चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा। दूसरे चरण का 28 जुलाई को होना है। इसके बाद मतगणना 31 जुलाई को होगी। नामांकन की प्रक्रिया दो जुलाई से शुरू होकर 5 जुलाई तक चलेगी। तिथियों के अनुसार प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र निर्धारित समय में भर सकेंगे। चुनाव की अधिसूचनाएं जिलाधिकारी 30 जून को जारी करेंगे। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
गौरतलब है कि सरकार ने बीती नौ जून को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित कर दिया। नई व्यवस्था के तहत इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया गया। ये मामला हाईकोर्ट नैनीताल पहुंचा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। इस कारण कई लोग पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने 23 जून को राज्य में पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी थी, जबकि राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
एक दिन पहले राज्य में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महारा की खंडपीठ ने राज्य में पंचायत चुनावों पर लगी रोक हटा दी थी। पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को पहले के चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए नया कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सरकार से याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है। अब आयोग ने चुनाव की नई तिथि जारी कर दी है।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।