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July 20, 2026

निर्वाचन को चुनौती देती याचिका पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, डीएम सहित कई को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं ऋषिकेश से विधायक व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के निर्वाचन को चुनौती देती याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं ऋषिकेश से विधायक व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के निर्वाचन को चुनौती देती याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में विवेकाधीन राहत कोष से राशि निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मतदाताओं को बांटने का आरोप लगाया गया था। अगली सुनवाई को 25 मई की तिथि नियत की है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और मंत्री अग्रवाल के साथ जिलाधिकारी देहरादून, एसडीएम व रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड, सहित हारे हुए प्रत्याशी अनूप सिंह राणा, कदम सिंह बालियान, कनक धने, जगजीत सिंह, बबली देवी, मोहन सिंह, राजे सिंह नेगी, संजय श्रीवास्तव, ऊषा रावत व संदीप बसनैत को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग से भी जवाब पेस करने को कहा है।
सोमवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में ऋषिकेश निवासी व कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जयेंद्र चंद्र रमोला की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के विवेकाधीन राहत कोष से करोड़ों रुपया निकालकर को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मतदाताओं में बांटा गया है। उन्होंने याचिका में डिमांड ड्राफ्ट भी सबूत के तौर पर लगाए। याचिका में इस मामले की जांच करने और जांच के सही पाए जाने पर अग्रवाल का चुनाव निरस्त करने की याचना की गई है।