दिल्ली एमसीडी में मेयर का चुनावः सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस को नोटिस भेजकर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय, एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से आम आदमी पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की ओर से दायर याचिका पर जवाब मांगा। ओबेरॉय की याचिका में नगर निकाय के लिए महापौर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी कर अगले सोमवार तक उनसे जवाब मांग रही है। आम आदमी पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसके तहत एलजी ने नामित सदस्यों को मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित हुए करीब दो महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका है। दरअसल एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है और आम आदमी पार्टी को 134 सीटों पर जीत मिली है। वहीं 15 साल से दिल्ली एमसीडी में काबिज भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई हैं। विवाद इस बात पर है कि एलजी वीके सक्सेना ने 10 पार्षद मनोनीत किए हैं। उप राज्यपाल की ओर से मनोनीत पार्षदों को एल्डरमैन कहा जाता है। उपराज्यपाल ने इस मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार भी दिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल ने चुनी हुई सरकार को मनोनीत कर भाजपा कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन मनोनीत कर दिया है। हालांकि उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी के इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है। उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उपराज्यपाल ऑफिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।