स्थानीय निकाय कर्मचारियों को जल्द आवास भत्ता मिलने की उम्मीद, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए आदेश
उत्तराखंड में स्थानीय निकाय कर्मचारियों को आवासीय किराया भत्ता मिलने की उम्मीद बन गई है। हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता मामले में पारित शासनादेश पर दो माह में निर्णय लेने का आदेश जारी किया।
उत्तराखंड में स्थानीय निकाय कर्मचारियों को आवासीय किराया भत्ता मिलने की उम्मीद बन गई है। हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता मामले में पारित शासनादेश पर दो माह में निर्णय लेने का आदेश जारी किया। ऐसे में दिसंबर तक कर्मचारियों को भत्ते की सौगात मिल सकती है।नगरपालिका नैनीताल के कर्मचारी दीपक पांडे ने हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि 15 फरवरी 2019 को सरकार ने आवास किराया भत्ता देने का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद दो साल बाद भी पालिका कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया। याचिका में स्थानीय नगर निकायों में भी इसे लागू करने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को दो माह में निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।




