दिल्ली में सोमवार से खुल जाएंगे बार, रेस्टोरेंट को भी मिली कुछ समय की ढील, जानिए नियम
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनलॉक के चौथे हफ्ते यानी कल सोमवार 21 मई से कई और क्षेत्रों में राहत मिलने वाली है। इस बार बार में बैठकर शराब पीने वालों को भी राहत दी गई है।

केजरीवाल सरकार ने कल सोमवार से शुरू हो रहे अनलॉक के चौथे हफ्ते में पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने की इजाजत भी दे दी है। आउटडोर योग एक्टिविटीज को भी मंजूरी दी गई है।
ये रहेंगे बंद
-स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट।
-सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी।
-स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स।
-सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स।
-एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क।
-बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल।
-बिजनेस टू बिजनेस एक्सहिबिशन्स।
-स्पा, जिम, योग संस्थान।
इन्हें मिली छूट
-सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
-प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा।
-सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी। हालांकि गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा।
-सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे।
-रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।
50% बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे बार. बार खोलने के लिए समय सीमा तय की गयी। -दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे बार।
-मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
-50% वेंडर्स के साथ एक ज़ोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाजत होगी। सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाजत नहीं होगी।
-शादी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और सिर्फ कोर्ट या घर पर ही शादी समारोह की इजाजत होगी।
-अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
-दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी।
-दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा।
-ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और RTV में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाजत होगी।
-धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी।
-पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत भी दी गई।
Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।