त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिनियम की अवहेलना, आरक्षण में गड़बड़ीः किरन रावत

उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरन रावत ने उत्तराखंड सरकार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिनियम की अवहेलना का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अनदेखी की है। यहीं नहीं सीटों के आरक्षण में भी झोल कर दिया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव दो चरणों में होने हैं। इनमें पहले चरण में 10 जुलाई और दूसरे चरण 15 जुलाई को मतदान होना है। 19 जुलाई को एक ही दिन मतगणना होगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
यूकेडी की केंद्रीय महामंत्री किरन रावत ने कहा कि सरकार के महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में पंचायत चुनावों को लेकर तीन दिन के अंदर जवाब देने का वादा किया था। जवाब दाखिल करने की बजाय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। उन्होंने कहा कि 2016 से चुनाव में रोटेशन प्रणाली के आधार पर आरक्षण था। इससे हर वर्ग को समान प्रतिनिधित्व मिलता था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने आरोप लगाया कि अब कई सीटें एक ही वर्ग के लिए बार बार आरक्षित की जा रही हैं। इससे अन्य वर्ग के लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। किरन रावत ने आरोप लगाया कि सरकार ने हर स्तर पर अलग-अलग फॉर्मूला अपना कर सीटों के आरक्षण को गड़बड़ कर दिया है, जो कि असवैधानिक है। सरकार ने चहेतो को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था से छेड़छाड़ की है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार कोर्ट के आदेश को मानना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि कोई प्रदेश सरकार कोर्ट का आदेश मानने से इनकार करती है तो यह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। इससे लोकतंत्र और न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार को तत्काल इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।