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July 12, 2026

गणतंत्र दिवस पर राजधानी के परेड मैदान में होगा मुख्य आयोजन, शराब की दुकानें रहेंगी बंद

उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन राजधानी देहरादून के परेड मैदान में आयोजित होगा। इस दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी ने दुकानें बंद करने के आदेश जारी कर दिए।

उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन राजधानी देहरादून के परेड मैदान में आयोजित होगा। इस दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी ने दुकानें बंद करने के आदेश जारी कर दिए। एक दिन पहले 25 जनवरी की रात को दुकानों के तालों में सील लगा दी जाएगी।
गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम परेड मैदान में 26 जनवरी की सुबह साढ़े दस बजे होगा। इसमें सेना, पीएससी, पुलिस, होमगार्ड की रैतिक परेड भी होगी। समारोह की शुरूआत राज्यपाल के ध्वजारोहण से कार्यक्रम से होगी। इससे पूर्व प्रातः 9.30 बजे प्रत्येक शासकीय मुख्यालयों, कार्यालयों, सचिवालय, विधानसभा भवन, कलेक्ट्रेट में संबंधित प्रभारी ध्वजारोहण करेंगे।
मुख्य समारोह में इस बार उद्यान विभाग, एमडीडीए, एसडीआरएफ, स्मार्ट सिटी, आईसीडीएस, उरेडा एनआरएलएम, उद्योग, स्वास्थ्य आदि विभागों की झांकियां रहेंगी। जो विभिन्न विषयों पर आधारित होंगी। समारोह स्थल पर फ्रन्टलाईन कोविड वर्कर्स भी आमंत्रित किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम केवल संस्कृति विभाग के माध्यम से संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित होंगे तथा गणतंत्र दिवस में परेड मैदान में मुख्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हर एक व्यक्ति को आनलाईन पंजीकरण के माध्यम से ही प्रवेश दिया जाएगा।
जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सामान्य नागरिकों से वेबसाईट http://dehradundm.hiesys.com पर आनलाईन पंजीकरण करने तथा उस पंजीकरण की प्रति साथ लाकर मुख्य कार्यक्रम में प्रवेश करने की अपील की। साथ ही कोविड-19 के मानक, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग इत्यादि का भी ध्यान रखते हुए कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की।
शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश
देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर जनपद के सभी शराब की दुकानों, बार को बन्द रखने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त मदिरा व स्प्रिट के अनुज्ञापियों को आदेशित किया है कि 25 जनवरी को रात्रि 10 बजे से 27 जनवरी प्रातः 10 बजे तक जनपद अन्तर्गत समस्त देशी, विदेशी मदिरा व बीयर की दुकानें, सीएल-2, स्प्रिट, सैन्य कैन्टीनें, बार बन्द रखे जाएंगे। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को समस्त क्षेत्राधिकारियों, थानाध्यक्षों को अवैध रूप से होने वाली मदिरा की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने को कहा।