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July 17, 2026

दो साल की सजा पर रोक के लिए गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था। निचली अदालत की ओर से मानहानि मामले में सुनाई गई दो साल की सजा के खिलाफ याचिका को लेकर सेशन कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की आर्जी खारिज कर दी थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये है मोदी सरनेम वाले बयान का मामला
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में दर्ज ‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने कल 23 मार्च 2023 को दोषी करार दिया था। साथ ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई और हाथों हाथ बेल भी दे दी गई थी। साथ ही उन्हें कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 30 दिन की अपील का समय दिया गया। राहुल गांधी ने कोर्ट में साफ कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

यह मामला राहुल गांधी की ओर से दिए गए ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था-क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है? इस मामले में जब फैसला सुनाया गया, तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला न्यायालय में मौजूद रहे। इससे पहले उन्‍होंने कहा था कि कोई उन्‍हें जो सजा देगी, वो उन्‍हें मंजूर होगी। उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए उनकी सजा को निलंबित किया था। वहीं, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया था। साथ ही उन्हें 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली कराने का नोटिस दिया गया था।