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July 15, 2026

उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में की गई प्रोन्नति और तबादलों पर रोक, नए स्थान पर ज्वाइन करने वालों की वापसी के आदेश

उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में हुए तबादले और प्रोन्नत होने वाले शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने, कार्यभार ग्रहण न कराने के आदेश जारी किए गए हैं।

उत्तराखंड में फिर एक बार सरकार की किरकिरी हो गई। पहले आचार संहिता लगने के कुछ देर पहले ही शिक्षा विभाग में बंपर प्रोन्नति और तबादले किए गए। लगातार तबादला सूची जारी होती रही। कई सूची तो बैक डेट में जारी की गई। ऐसा प्रमाणित इस बात से हुआ कि हरिद्वार में एक अधिकारी को बैक डेट पर सूची जारी करने के आरोप में निलंबित किया गया। अब विभाग में हुए तबादले और प्रोन्नत होने वाले शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने, कार्यभार ग्रहण न कराने के आदेश जारी किए गए हैं।
इस संबंध में आज ही विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी किए। इसमें कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के शासनादेश संख्या 87, 90, 91, 92, 94 दिनांक 7 जनवरी, 2022 तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के शासनादेश संख्या 78, 79, 80 दिनांक 7 जनवरी, 2022 द्वारा कतिपय शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये हैं। 8 जनवरी, 2022 के अपराह्न 03:30 बजे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके दृष्टिगत किसी भी कार्मिक/शिक्षक को कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण न कराया जाए। इस मध्य यदि किसी कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित स्थल से कार्यमुक्त होकर नवीन स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे निष्प्रभावी करते हुये उन्हें उनकी मूल तैनाती स्थल (स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय) पर ही अग्रेत्तर आदेशों तक बनाये रखना सुनिश्चित किया जाय। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यदि कोई शिक्षक कार्यमुक्त होकर नवीन स्थल पर पहुंच गया हो तो उसे तत्काल उसके पूर्ववर्ती विद्यालय में वापस करना सुनिश्चित कराया जाय।
देखें आदेश