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July 16, 2026

अब कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी लगानी होगी सीट बेल्ट, उल्लंघन पर होगा जुर्माना

कार में बैठने वाले सभी लोगों को अब सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। अभी तक लोग कार ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठने वाले ही सीट बेल्ट लगाते हैं। पीछे की सीट पर बैठने वाले इसका उपयोग नहीं करते। अब यदि यदि कार में पीछे वाली सीट पर बैठने वाले सीट बेल्ट नही लगाएंगे तो उन्हें जुर्माना भरना होगा। अगले तीन दिनों में केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी होगा। ये सभी कारों के लिए नियम लागू किया जाएगा। इसे राज्य सरकारों को लागू कराना होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गौरतलब है कि आमतौर पर अभी पीछे की सीट पर बैठने वाले लोग अक्सर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, लेकिन बढ़ते हादसों को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में सवार सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एक कार्यक्रम में टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मित्री की कार दुर्घटना में हुई मौत का भी जिक्र किया। गडकरी ने इस कार्य्रकम के दौरान जुर्माने की बात कही। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह हादसा महाराष्ट्र के पालघर जिले में नेशनल हाइवे पर हुआ था। इसके बाद ही सरकार ने पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए सीटबेल्ट अलर्ट की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि साइरस के एक्सीडेंट के कारण सरकार ने पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अलर्ट शुरू करने का फैसला किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि अगर पीछे बैठे यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो अलर्ट की आवाज आएगी। ड्राइवर और अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो इसके लिए फाइन का प्रॉविजन है, लेकिन पीछे बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर फाइन देना होगा। यह सभी कारों के लिए लागू होगा। गडकरी ने कहा कि इस बारे में तीन दिन में नोटिफिकेशन जारी होगा। कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा।