केरल उच्च न्यायालय की रायः मॉल को पार्किंग शुल्क लेने का अधिकार नहीं, बीस रुपये को लेकर फिल्म निर्देशक गए थे कोर्ट
केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि उसकी यह राय है कि मॉल को पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कलमस्सेरी नगरपालिका से सवाल किया कि क्या उसने एर्नाकुलम में इसके लिए लुलू इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल को लाइसेंस जारी किया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भवन नियमों के मुताबिक, किसी इमारत के निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान जरूरी है। पार्किंग स्थल इमारत का हिस्सा है। इमारत के निर्माण के लिए अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि पार्किंग के लिए जगह होगी। क्या इमारत का मालिक पार्किंग शुल्क वसूलेगा, यह एक सवाल है। प्रथम दृष्टया मेरी राय है कि यह संभव नहीं है।
अदालत ने नगर निकाय को इस मुद्दे पर अपने रुख के बारे में एक बयान दाखिल करने को कहा और विषय की सुनवाई 28 जनवरी के लिए निर्धारित कर दी। याचिकाकर्ता एवं फिल्म निर्देशक पॉली वडक्कन ने पिछले साल दो दिसंबर को मॉल द्वारा उनसे पार्किंग शुल्क के तौर पर 20 रुपये वसूले जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।