मुंबई क्रूज ड्रग्स केसः आज भी नहीं मिली आर्यन खान को बेल, कल भी होगी सुनवाई
क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को भी जमानत नहीं मिल सकी। बुधवार को भी बॉम्बे हाईकोर्ट में बहस पूरी नहीं हो सकी और अब सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।
मंगलवार को आर्यन खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुनवाई के दौरान जमानत दिए जाने की पुरजोर वकालत करते हुए कहा था कि आरोपी कस्टमर नहीं था, आरोपी के पास से कोई रिकवरी (नशीला पदार्थ) नहीं हुई थी। उन्होंने ड्रग्स का सेवन भी नहीं किया था। इसलिए उनकी गिरफ्तारी ही गलत थी।
बुधवार को आज जब सुनवाई शुरू हुई तो अरबाज मर्चेंट की ओर से पेश अमित देसाई ने कहा कि-आर्यन, अरबाज और मुनमुन के खिलाफ नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपयोग का आरोप है, लेकिन पंचनामा में ‘उपयोग’ के बारे में नहीं कहा गया। उपयोग करने के आरोप का कोई उल्लेख नहीं है। यह केवल व्यक्तिगत उपभोग के बारे में है, इसलिए गिरफ्तारी पंचानमे ने ही साजिश की बात को खारिज कर दिया है। देसाई ने कहा कि इस बात के साफ संकेत हैं कि यह consumption (ड्रग्स के) से ज्यादा का मामला नहीं है। अमित देसाई ने कहा कि हम सब जांच के लिए उपलब्ध है। जांच की गई है और आगे कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। हमें जमानत दी जानी चाहिए।
देसाई ने कहा, इस मामले में दो आरोपियों को जमानत पर छोड़ा गया है। ये छोटे बच्चे हैं जो एक पार्टी के लिए आए थे। उन दोनों को भी धारा 29 के तहत आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके मामले भी समान थे, लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने उन्हें जमानत दे दी, जबकि वो लड़के जहाज पर थे। उन्होंने पार्टी का आनंद लिया और गिरफ्तार होने पर वापस आ गए। उन लड़कों में से एक से एक छोटी सी रिकवरी हुई थी। मनीष और अविन आरोपी थे। वे दो स्वतंत्र व्यक्ति थे। इन सभी लोगों के बीच कोई संबंध नहीं है।
आर्यन खान की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन का अरेस्ट मेमो देखिए। एक जैसा है। इसमें जो आइटम हैं वो मुझसे (आशय आर्यन से है) बरामद नहीं हुए हैं, जबकि कानून कहता है कि आपको इसके लिए सही और सही आधार देना चाहिए। रोहतगी ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 50 से अधिक महत्वपूर्ण संविधान का आर्टिकल 22 है। अरेस्ट किए जा रहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दिए बिना अरेस्ट नहीं किया जाएगा और ऐसे शख्स को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा।
मुकुल रोहतगी ने कहा कि यदि कोई संवैधानिक जानकारी है तो उसे रिमांड से ठीक नहीं किया जा सकता है। उनके पास मेरा (मुवक्किल का) फोन है। आपको बताएंगे कि उनके पास व्हाट्सएप चैट है। मैं असमर्थ हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या है? उन्होंने तब तक सब कुछ होने के बावजूद अदालत को गुमराह करने का फैसला किया। गिरफ्तारी के वक्त मेरे पास (आशय आर्यन खान से) कुछ भी नहीं था।
ये है मामला
गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने पहले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन और उनके दोस्तों को हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया था। अब तक इस मामले में 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आर्यन फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद हैं।
गरमाई है राजनीति
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। साथ ही इस मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। फिल्म अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन सहित कई लोगों को छापेमारी के मामले में NCB के जोनल डायरेक्टर (वेस्ट) मुंबई समीर वानखेड़े पर ही वसूली के कई गंभीर आरोप लगने लगे हैं। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने इस में वसूली के आरोपों की जांच का फैसला लिया है। NCB के उपमहानिदेशक (DDG-NR) और सतर्कता इकाई के प्रमुख ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले में एक ‘स्वतंत्र गवाह’ द्वारा लगाए गए ‘जबरन वसूली’ के आरोपों की जांच करेंगे।
इस मामले में किरण गोसावी के निजी बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने बड़ा खुलासा करते हुए एनसीबी पर 25 करोड़ रुपये की जबरन वसूली का आरोप लगाया है, जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रभाकर सेल का दावा है कि NCB के अधिकारियों ने उससे लगभग 10 कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे और उसने बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के बारे में फोन पर हो रही एक बातचीत के बारे में सुना था। उनका बेटा आर्यन खान ड्रग्स केस के आरोपियों में से एक है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।