उत्तराखंड में स्कूल खोलने का प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने 17 अगस्त तक सरकार से मांगा जवाब
बुधवार चार अगस्त को हाईकोर्ट नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी विजय पाल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने सरकार के 31 जुलाई 2021 के शासनादेश को चुनौती दी। इसमें दो अगस्त से स्कूल खोलने के आदेश जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसमें कई तरह की खामियां है। पहाड़ी क्षेत्र के स्कूल इन मानकों को पूरा नही कर सकते है। जीओ में लिखा है कि स्कूल दो पालियों में खोले जाएंगे। पहली पाली में 9 से 12 तक कक्षाओं के बच्चे शामिल होंगे, जिनकी कक्षाएं चार घंटे चलेंगी।
दूसरी पाली में 6 से 8 तक की कक्षाएं चलेंगी। मध्याह्न में कक्षाओं को पूर्ण रूप से सेनेटाइज किया जाएगा। शनिवार व रविवार को जिला प्रशासन, नगर पालिका व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्कूल सेनेटाइज होंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी की होगी, जो करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में इतनी व्यवस्थाएं नही है। दुर्गम क्षेत्रो में इसका पालन कराना और भी नामुमकिन है। जीओ में यह भी कहा है कि बिना अभिभावकों के सहमति के बच्चों को स्कूल नही बुलाया जाएगा और कक्षाएं ऑनलाइन और भौतिक रूप से चलेंगी। इसमे समस्याएं आएंगी। पिछले डेढ़ साल से बच्चों की स्कूल जाने की आदत छूट चुकी है।
जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कैबिनेट ने एक निर्णय लेकर दो अगस्त से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों को खोलने जा रही है। प्रदेश में कोरोना के केस अभी भी मिल रहे है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी कितने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तक नही लगी है। जब शहरों में एसओपी का पालन नही हो पा रहा है तो स्कूलों में कहां से होगा, वहां तो इतने साधन तक नही हैं।
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।