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July 20, 2026

एक फरवरी से बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त समाप्त

कोविड-19 के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर सब कुछ अनलॉक होने जा रहा है। वहीं, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को भी राहत दी जा रही है।

कोविड-19 के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर सब कुछ अनलॉक होने जा रहा है। वहीं, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को भी राहत दी जा रही है। इसके लिए अब स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा। ये गाइडलाइन एक फरवरी से लागू होगी।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में मास्क, सोशल डिसटेंस और सैनिटाइजेशन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मंनोरजन से जुड़े आयोजनों में लोगों की मौजूदगी तय करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है।
स्वीमिंग पुल के लिए खेल मंत्रालय, सिनेमाघरों में 50 फीसदी से ज्यादा सीटों के इस्तेमाल के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय और प्रदर्शनी के लिए वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी की जाने वाली एसओपी की प्रदेश में लागू होगी।