दिल्ली में एक सप्ताह का पूर्ण कर्फ्यू, आज रात से 26 अप्रैल की सुबह तक रहेगा जारी, देख लें नियम
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को उपराज्यपाल संग बैठक में बाद कई कड़े नियमों का फैसला किया है। इसके तहत आज रात दस बजे से एक सप्ताह तक संपूर्ण दिल्ली में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जो अगले सोमवार 26 अप्रैल की सुबह तक पांच बजे तक रहेगा। इस दौरान बहुत की जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को ही आवाजाही की इजाजत होगी। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों मे दिल्ली में 25 हजार से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं।बाद में पत्रकारों से बातचीत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं। दिल्ली में संक्रमण की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली में बेड्स की भारी कमी हो रही है। रोजाना 25 हजार मरीज अगर आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। आईसीयू बेड दिल्ली में लगभग खत्म हो चुके हैं, 100 से भी कम बचे हैं, ऑक्सीजन की भारी कमी है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सब जानते हैं, मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूं। हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए लगाया जा रहा है। आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। शादियों का सीजन है, शादियां संपन्न हो। ऐसे में 50 लोगों की ही क्षमता हो। इसके लिए पास जारी किए जाएंगे। उन्होंंने कहा कि वह बहुत ज्यादा दबाव में हैं। इन छह दिनों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। उन्होंने प्रवासियों से कहा कि अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। मैं हूं ना। लोग घरों में रहेंगे तो कोरोना की रफ्तार को रोकी जाएगी। वीकेंड लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। ऐसे में छह दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है।
ये हैं नियम
– केंद्र सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा।
-दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और सभी प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे, केवल जरूरी सामान और सेवाओं से जुड़े हुए दिल्ली सरकार के दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर या प्रतिष्ठान खुलेंगे।
– मेट्रो और बसें 50% क्षमता के साथ चलती रहेंगी लेकिन इसमें यात्रा वही लोग कर सकेंगे जो लॉकडाउन के दौरान कहीं आने जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर चुके हैं।
– प्राइवेट मेडिकल शॉप जैसे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल से जुड़े हुए अन्य लोगों को अपना आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी।
-गर्भवती महिलाओं या मरीजों को अपना पहचान पत्र या डॉक्टर की प्रिसक्रिप्शन जा मेडिकल पेपर दिखा कर आने जाने की छूट होगी।
– कोई व्यक्ति टीका लगवाने जाना चाहता है या टेस्ट करवाने जाना चाहता है तो उसको अपना पहचान पत्र दिखाकर जाने की छूट होगी।
– एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डा की तरफ जाने वाले या वहां से आने वाले लोगों को वैद्य टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी।
– इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को अपना आई कार्ड दिखाना होगा।
-जिन छात्रों की परीक्षा है उनको एडमिट कार्ड दिखाना होगा और जो स्टाफ परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है उसको अपना आई कार्ड दिखाना होगा।
-राज्य के अंदर या राज्य के बाहर आने जाने वाले ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं होगी, जरूरी सामान जैसे फल-सब्जी] दूध दवा आदि से जुड़े दुकानदारों को ईपास बनवाना होगा।
-धार्मिक स्थान खोल सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं होगी।
-शादी में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे लोगों को शादी का कार्ड दिखाना होगा।
-अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।





