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November 13, 2024

इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, पाक पीएम ने की संसद भंग करने की सिफारिश, राष्ट्रपति ने सुनाया फैसला

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को रविवार को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को रविवार को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के ही खारिज कर दिया। सूरी ने आज सदन की जिम्मेदारी ऐसे वक्त संभाली जब विपक्ष ने नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। प्रस्ताव के खारिज होने के बाद इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की है और देश में ताजा चुनाव कराने की सलाह दी है। वहीं, आधे घंटे के भीतर ही राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया।
पाकिस्तानी पीएम ने एक बार फिर अपने संबोधन में विपक्ष के इस पूरे अभियान को विदेशी साजिश बताया और कहा कि कोई विदेशी ताकत इस कौम का मुस्तकबिल नहीं तय करेगा। उन्होंने कहा कि मैं कौम से कहता हूं कि आप चुनावों की तैयारी करें, इस कौम का मुस्तकबिल कोई और तय नहीं करेगा, आप तय करेंगे।
इमरान खान ने कहा कि स्पीकर के फैसले पर हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद देता हूं। अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ एक विदेशी साजिश थी। ये पाकिस्तान को तय करना चाहिए कि उसपर शासन कौन करेगा। उन्होंने बताया कि ‘मैंने राष्ट्रपति को असेंबलियां भंग करने की सिफारिश के साथ लिखा है। देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने चाहिए. मैं पाकिस्तानी अवाम से आह्वान करता हूं कि ताजा चुनाव हों और वो अपना भविष्य तय करें।
राष्ट्रपति ने भंग की संसद
इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ससंद को भंग कर दिया है। दरअसल, इमरान खान ने राष्ट्र के नाम संबोधन में संसद भंग करने की सिफारिश की थी। इसके आधे घंटे बाद ही राष्ट्रपति ने अपना फैसला सुना दिया।
90 दिन के अंदर होंगे चुनाव
पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि, पाकिस्तान में अगले आम चुनाव 90 दिन के अंदर होंगे।
सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में विपक्ष
अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले को स्वतः संज्ञान में लिया है। इस मामले में जल्द किसी भी समय सुनवाई हो सकती है। आरोप है कि डिप्टी स्पीकर ने संविधान का उल्लंघन किया है।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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