केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ी, खुद पैरवी कर बीजेपी को किया एक्सपोज, सीएम पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भले ही शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत नहीं दी और उनकी ईडी की कस्टडी को चार दिन और बढ़ा दिया, लेकिन केजरीवाल अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रहे। उन्होंने कोर्ट में खुद की पैरवी की। साथ ही ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही बीजेपी को भी एक्सपोज करते हुए उसकी बखिया उधेड़ दी। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ईडी कैसे काम कर रही है। शराब घोटाले के आरोपी को ईडी गिरफ्तार करती है, तो कस्टडी में रहते हुए वो बीजेपी को चंदा दे देते हैं। इस तरह के कई उदाहरण केजरीवाल ने कोर्ट में दिए। साथ ही ये साबित करने का प्रयास किया कि असली शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है, ऐसे में उस पर भी मुकदमा चलना चाहिए। फिलहाल केजरीवाल एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। केजरीवाल खुद अपने केस की पैरवी करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमें राजनीतिक दायरे में नहीं घुसना चाहिए और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 1.59 बजे शुरू होकर दोपहर 2.39 बजे खत्म हुई। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की रिमांड आज खत्म हो रही थी। अरविंद केजरीवाल पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे, जहां अदालत ने उनके रिमांड को बढ़ा दिया। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू और विशेष वकील जोहेब हुसैन वीसी के जरिए पेश हुए। वहीं केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता अदालत में पेश हुए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
केजरीवाल ने कहा- मुझे किसी ने दोषी नहीं ठहराया
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजू साहब मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। कृपया मुझे बोलने दें। केजरीवाल ने कहा वह ED के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जांच में अभी तक जिन्होंने सहयोग किया। 22 अगस्त 2022 को ED ने ECIR दर्ज किया, मुझको गिरफ्तार किया गया है। मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया गया है। ED अब तक 31 हज़ार पेज के दस्तावेज जमा कर चुकी है। मेरा सिर्फ 4 बयान में ज़िक्र आता है। मेरे घर पर MLA और बहुत से लोग आते हैं। मुझको क्या पता कि वह क्या खुसर पुसर कर रहे हैं। क्या सिर्फ यह बयान मुझको गिरफ्तार करने के लिए काफी है। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि ये सब आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे? केजरीवाल ने कहा कि मै कोर्ट में बोलना चाहता हूं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मेरा नाम सातवें बयान के बाद जोड़ा गया
केजरीवाल ने आगे कहा कि शरद रेड्डी ने जेल से निकलकर 55 करोड़ रुपये का चंदा बीजेपी को दिया। मनी ट्रेल साबित है। ऐसे में ये सब AAP को क्रश करना चाहते हैं और दूसरी तरफ एक्सटॉर्शन करते हैं। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत हैं कि ये रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल स्थापित है। 7 बयान में से 6 बयान में मेरा नाम नहीं आया, लेकिन जैसे ही 7 वें बयान में मेरा नाम लिया गया वैसे ही गवाह को छोड़ दिया गया। सिर्फ 4 बयानों के आधार पर एक सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि ईडी के पास मेरी बेगुनाही बताने वाले हजारों पन्ने मौजूद हैं। गवाह को छोड़ दिया गया सिर्फ 4 बयानों के आधार पर एक सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि ईडी के पास मेरी बेगुनाही बताने वाली हजारों पन्ने ईडी के पास मौजूद हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर 100 करोड़ का घोटाला है तो घोटाले का पैसा कहां गया? दरअसल घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू होता है। केजरीवाल ने कहा कि असली शराब घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ED का मकसद सिर्फ AAP को खत्म करना है
केजरीवाल ने आगे कहा कि यह कथित घोटाला 100 करोड़ का बताया जा रहा है। ऐसे में ये पैसे है कहां? दरअसल घोटाला तो ED की जांच के बाद शुरू होता है। केजरीवाल ने आगे कहा कि ED जितने दिन हमे रिमांड पर रखना चाहे वो हमे मंजूर है। मुझे पता है कि ED के दो मकसद थे। पहला AAP को खत्म करना और दूसरा एक स्मोकस्क्रीन क्रिएट करना और उसके पीछे जबरन वसूली रैकेट करना। इसके जरिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में मीडिया से कहा कि मेरे खिलाफ 4 आरोप हैं। जिन आरोपों के आधार पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा भी ना पकड़ा जाए। जांच एजेंसी ने उस बयान पर एक सीटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राघव मगुंटा के बयान का जिक्र किया
केजरीवाल ने राघव मगुंटा के बयान का जिक्र किया है। उनके 5 स्टेटमेंट होते हैं, वो वो बोलते हैं जो उन्होंने बोला है। जब उनके पिताजी का बयान बदलते हैं। उसके बाद उन्हें कॉर्ड दिया जाता है। ये जो 6 स्टेटमेंट्स हैं, जिनमें वो मेरे बारे में नहीं बोलते हैं, वो रिकॉर्ड पे नहीं लाया जाता है। उनके पिता के बयान उनकी जमानत का ईडी विरोध नहीं करती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
लगाया बड़ा आरोप
केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपी शरथ रेड्डी ने जेल से निकलकर 55 करोड़ का चंदा BJP को दिया। मनी ट्रेल साबित हो रही है। ये बस AAP को पीसना चाहते हैं और दूसरी तरफ एक्सटॉर्शन करते हैं। हालांकि इस पर ईडी के वकीलों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि केजरीवाल जांच एजेंसी पर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया और मेरे पास सबूत हैं कि ये रैकेट चल रहा है। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। केजरीवाल ने कहा कि जितने दिन ईडी हमें रिमांड पर रखना चाहे हमें मंजूर है। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा-अगर मैं कहूं मोदी और शाह ने 100 करोड़ रुपये खाए हैं, तो क्या उन्हें गिरफ्तार करोगे। इस पर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ईडी ने आप पर लगाया घूस लेने का आरोप
ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने घूस ली और इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया। हमारे पास इस बात के दस्तावेज मौजूद हैं कि हवाला रूट के जरिए इन पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। ईडी ने ये भी कहा कि केजरीवाल ने बड़े-बड़े वकीलों को सुनवाई के लिए लगा रखा है। यह सुविधा हर आदमी के पास नहीं होती है। अगर किसी पर दबाव बनाकर बयान लिया गया है तो यह ट्रायल से जुड़ा हुआ मामला है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ईडी का दावा, मांगी 100 करोड़ की रिश्वत
ईडी ने कहा कि हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी। अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कुछ कहना चाहा तो कोर्ट ने कहा कि आपके क्लाइंट अपनी बात रख चुके हैं।
सीएम पद को हटाने की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत ने कहा कि हम समझते हैं कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। कोई भी आदेश क्यों पारित किया जाना चाहिए? हमें राष्ट्रपति या एलजी को कोई मार्गदर्शन नहीं देना है। कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति शासन लागू करती है और उनका मार्गदर्शन करना अदालत का काम नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कैसे कर सकते हैं हस्तक्षेप
पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अदालत इस मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती हैं? पीठ ने कहा कि अदालत को यकीन है कि कार्यकारी शाखा इस सबकी जांच कर रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन वे इस पर निर्णय लेंगे। आज स्थिति ऐसी है जिसकी कल्पना नहीं की गयी थी, लेकिन कोई कानूनी रोक नहीं है। याचिकाकर्ता सुरजीत कुमार यादव ने याचिका दायर करके कहा कि केजरीवाल पर घोटाले का आरोप है और उन्हें सरकारी पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने केजरीवाल को ईडी कस्टडी से आदेश जारी करने से भी रोकने की मांग की है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ईडी ने किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। तब से वह ईडी की रिमांड पर हैं। पीएमएलए कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड का आदेश दिया था। इसमें दिलचस्प बात ये है कि केजरीवाल को जिस व्यक्ति की ओर से घूस देने के आरोप लगे, वह अब सरकारी गवाह बन चुका है। जब वह जेल में गया तो उसने पांच करोड़ रुपये इलेक्टोरल बांड के जरिये बीजेपी को दिए। इसके बाद ईडी ने उसकी जमानत का विरोध नहीं किया। वह जेल से बाहर आ गया। इसके बाद उसने कुल 52 करोड़ रुपये बीजेपी को चंदे के रूप में दिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ईडी ने लगाए ये आरोप
दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने केसीआर की बेटी के. कविता को गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा है कि शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार के. कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का भी सामने आया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन हुआ है। एजेंसी ने दावा किया कि केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री होने का लाभ उठाते हुए धन शोधन में आम आदमी पार्टी का सहयोग किया। केजरीवाल रिश्वत की मांग कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के में शामिल थे। मामले में AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दावा किया कि के. कविता ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव करवाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अब तक हुई गिरफ्तारी
दिल्ली की शराब नीति केस में अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं। इस केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वह तिहाड़ जेल में हैं। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने चार्जशीट में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया गया था। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के. कविता को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।