कोरोना की गाइडलाइन को लेकर फैलाई जा रही झूठी सूचना, न करें यकीन, जानिए क्या है गाइडलाइन

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ही व्हाट्सएप में बाजार बंद और अन्य गाइडलाइन को लेकर झूठी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। कुछ सूचनाएं दूसरे राज्यों की हैं, लेकिन सूचना में राज्य का नाम तक नहीं लिखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त सूचना राजस्थान से संबंधित है। इसे लोगो उत्तराखंड में प्रसारित कर रहे हैं। इससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय को भी ऐसी सूचना पर फेसबुक पर पोस्ट डालनी पड़ी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि ऐसी किसी भी सूचना पर यकीन न किया जाए। यहां हम आपको बताते हैं कि कोरोना के संबंध में वर्तमान में क्या गाइड लाइन है। साथ ही किस तरह की सूचना फैलाई जा रही है।
गाइडलाइन पर फैलाई जा रही है फेक न्यूज, पुलिस ने कहा- न करें यकीन
उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक कोविड गाइडलाइन को लेकर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इस पर यकीन न किया जाए। फेसबुक पोस्ट के जरिये पुलिस ने कहा कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन विषयक सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही खबर पूरी तरह से अफवाह और भ्रामक है। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह गाइडलाइन राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है। इसका उत्तराखंड से कोई संबंध नहीं है। अतः ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। जो भी इस प्रकार की भ्रामकता फैलायेगा। उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।
ये हैं आदेश, इस पर करें विश्वास
1. समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अमुमानित व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। हालांकि इस संबंध में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को इस संख्या को घटाकर 50 करने को कहा है, लेकिन अभी तक शासनादेश नहीं किए गए हैं। महाकुम्भ मेला, 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गये SOPS दिनांक 22 जनवरी, 2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये दिशा-निर्देश पत्रांक 1115/USDMA/792 (2020) दिनांक 26 फरवरी, 2021 कुम्भ मेला क्षेत्र में यथावत रहेंगे।
2. सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो, रिक्शा इत्यादि) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
3. समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
4. समस्त जिम, स्वीमिंग पूल, स्पों पूर्णतः बन्द रहेंगे।
5. राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य अवस्थित समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान-प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेकनिक, आई.टी.आई व कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द रहेंगे तथा ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य सम्पादित किये जायेंगे।
6. शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2.00 बजे से बन्द किये जायेंगे।
7. सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः कर्णयू रहेगा। साथ ही सप्ताह के अन्य 06 दिनों में सांय 7.00 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी। देहरादून के नगर निगम क्षेत्र, कैंट, क्लेमंटाउन क्षेत्र में शनिवार को भी कोरोना कर्फ्यू है।
निम्नलिखित गतिविधियों को दी गई छूट
-जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों के आवागमन के लिए।
-राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही।
-मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों के लिए।
-बसों ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गन्तव्य के लिए जाने वाले यात्री।
-शादी और सम्बन्धित समारोहों के लिए बैंकट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए निर्धारित समय से प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की जायेगी।
-राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों (पर्यटक, श्रद्धालु व अन्य) को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसके 72 घण्टे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट के साथ वे उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं।
– उत्तराखण्ड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को होम क्वारंटाइन करेंगे। साथ ही अपने स्वास्थ्य की निरन्तर मॉनिटिरिंग करेंगें तथा इस दौरान किसी भी प्रकार के कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर कोविड हेल्पलाइन पर सम्पर्क करेंगें ।
-जनपदों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों (पुलिस विभाग को छोड़कर) के अवकाश सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जायेंगे। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी ही अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु सक्षम होंगे।
-कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण (Protection of vulnerable persons) 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूग्णता (co-morbidities) वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है।
कोविड उपयुक्त व्यवहार
उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों/पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से COVID Appropriate behaviour जैसे मॉस्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
-गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए SOPS दिनांक 22 जनवरी, 2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश पत्रांक 1115/USDMA/792(2020) दिनांक 26 फरवरी, 2021 कुम्भ मेला क्षेत्र हरिद्वार में यथावत रहेंगे।
-उक्त आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्व जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005, Epidemic diseases Act, 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
-उपरोक्त आदेश दिनांक 21 अप्रैल, 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
ये फैलाई जा रही है अफवाह इस पर ध्यान न देना
-राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी।
-3 मई तक चल रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत नए निर्देश।
-सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन भी प्रतिबंधित।
-कोविड प्रबंधन से जुड़े राजकीय कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे।
– ईमित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे।
– शनिवार और रविवार को बाजारों में पूर्णता बंद रहेगा।
– खाद्य पदार्थ और किराने की दुकानें, आटा चक्की, पशु चारा विक्रेता, सप्ताह में 5 दिन केवल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक ही खोल सकेंगे।
– सब्जियां एवं फल साइकिल रिक्शा अथवा ठेले पर रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक बेचे जा सकेंगे।
– मंडिया एवं फल सब्जी की दुकान रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक ही खुली रहेगी।
– डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6:00 से 11:00 और शाम 5:00 से 7:00 बजे तक खुल सकेगी।
– कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक खोल सकेंगे।
– प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि होम डिलीवरी कर सकेंगे।
– निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि ऑर्डर मिलने पर सामान की सप्लाई कर सकेंगे।
– विवाह शादी के आयोजनों में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी एवं 3 घंटे का कार्यक्रम ही अनुमत होगा, ऐसे कार्यक्रमों में राजकीय कर्मचारी भेज कर गाइडलाइन की अनुपालना की पुष्टि की जाएगी।
– विवाह शादी आदि के लिए आर्डर पर कपड़े, आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
– बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित, केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही जा सकेंगे।
– निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की अनुमत रहेगी।
– शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक तुरंत वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
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