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June 20, 2025

उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की 26 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल स्थगित, 22 नवंबर से करेंगे हड़ताल

शासन के अनुरोध पर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया है। साथ ही सरकार को मांगों को पूर्ण करने के लिए एक माह का समय दिया गया है।

शासन के अनुरोध पर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया है। साथ ही सरकार को मांगों को पूर्ण करने के लिए एक माह का समय दिया गया है। तय किया गया है कि यदि फिर भी उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं किया जाता तो प्रदेश के समस्त शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी 22 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज समिति के संयोजक मंडल की बैठक देहरादून में यमुना कालोनी स्थित सदभावना भवन में हुई। इसमें उक्त निर्णय किया गया।
बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि समन्वय समिति की ओर से पूर्ण में लिये गये निर्णय के अनुसार कल दिनांक 26 अक्टूबर 2021 से की जाने वाली अनिश्चित कालीन हड़ताल की तिथि को प्रदेश में आयी हुई दैवीय आपदा एवं मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन के साथ दिनांक 22 अक्टूबर को आयोजित बैठक के मद्देनजर स्थगित किया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव ने समन्वय समिति के मांगपत्र पर शीघ्र निर्णय करने का आश्वासन दिया था। हड़ताल वापस लेने के लिए शासन की अपील के आधार पर सरकार को 01 माह का समय देते हुए हडताल स्थगित की गई है। साथ ही तय किया गया है कि मांगो पर निर्णय की कार्यवाही न होने की दशा में पुनः 22 नवंबर से अनिश्चितकालीन हडताल की जाएगी।
चलाया जा रहा है आंदोलन
गौरतलब है कि 18 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड के कर्मचारियों, शिक्षकों और अधाकारियों ने साझा मंच का गठन किया है। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले ही सिलसिलेवार आंदोलन किए जा रहे हैं। आंदोलन के तहत अभी तक गेट मीटिंग, जिला स्तरीय धरने, जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया गया है। आंदोलन के चौथे चरण में छह अक्टूबर को देहरादून में प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली निकाली गई।
पहले शासन की वेतन विसंगति समिति की बैठक समिति के साथ 29 सितंबर को हुई थी। इसमें समिति के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न समस्याओं को वेतन विसंगति समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह के समक्ष बिंदुवार रखा। बैठक में अध्यक्ष की ओर से सार्थक प्रयास का आश्वासन दिया गया। इसके बाद एक अक्टूबर को समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ सचिवालय में मांग पत्र पर विस्तार से वार्ता हुई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने बिंदुवार चर्चा के दौरान ही कार्मिक विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अपर सचिव ने आंदोलन स्थगित करने का अनुरोध किया था, लेकिन समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर समस्त प्रकरणों पर ठोस निर्णय लेने की मांग की। बैठक तय नहीं हुई और इस पर पांच अक्टूबर को हुंकार रैली निकाली गई । कर्मियों ने तय किया था कि 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अब हड़ताल 22 नवंबर से करने का निर्णय किया गया है।
ये भी लिए गए हैं निर्णय
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस अवधि में समन्वय समिति के प्रान्तीय संयोजक मंडल की ओर से समस्त कार्मिकों को अनिश्चितकालीन हडताल में प्रतिभाग कराने के लिए हड़ताल को लेकर घोषणा पत्र भरवाए जाएंगे। साथ ही समन्वय समिति के प्रान्तीय संयोजक मंडल के सदस्य विभिन्न जनपदों में भ्रमण कार्यक्रम करेंगे और आन्दोलन की तैयारी एवं प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही प्रदेश के समस्त कार्मिकों और शिक्षकों से अपील की गई कि आपदा की इस घड़ी में पीडितों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

बैठक में संयोजक मंडल की ओर से पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार अब तक के आन्दोलन की समीक्षा भी गई। प्रदेश के कार्मिकों एवं शिक्षकों को समन्वय समिति के घोषित आन्दोलन में एकजुटता का प्रदर्शन करने पर साधुवाद दिया गया। साथ ही यह भी आशा व्यक्त की गई कि आवश्यकता पड़ने पर समन्वय समिति के आह्वान पर प्रदेश के कार्मिक समन्वय समिति के घोषित आन्दोलनों में पुनः बढ़-चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करेंगें।
ये रहे उपस्थित
बैठक में प्रताप पंवार, अरूण पाण्डेय, हरीश चन्द नौटियाल, सुनील कोठारी, शक्ति प्रसाद भट्ट, पंचम सिंह बिष्ट, पूर्णानन्द नौटियाल, बीएस0 रावत, दिनेश पन्त, कुलदीप कुमार, अजय बेलवाल, सन्दीप मौर्या, चौधरी ओमवीर सिंह, नाजिम सिद्दीकी, हरिकेश भारती, बनवारी सिंह रावत, दीप चन्द बुडलाकोटी, मुकेश ध्यानी, एमएल उनियाल, निशंक सरोही, राकेश रावत, अनिल सिंह पंवार, रामकृष्ण नौटियाल आदि कर्मचारी नेताओं ने प्रतिभाग किया।
ये हैं मांगे
1-प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों, शिक्षकों, निगम, निकाय, पुलिस कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाये।
2-राज्य कार्मिकों के लिए निर्धारित गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति सीजीएसएस की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाय। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उच्च कोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत किया जाये। तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फीसद कटौती कम की जाए।
3-पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए।
4-प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।
5-मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर स्नातक की जाए। तथा एक वर्षीय कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया जाए।
6-वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित किया जाए।
7-राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रु0 2400.00 इग्नोर करते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 तक अनुमन्य किया जाए।
8-चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैर्टन लागू करते हुए ग्रेड वेतन रु0 4200.00 तक अनुमन्य किया जाए।
9-समस्त अभियन्त्रण विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)/संगणक के सेवा प्राविधान एक समान करते हुए इस विसंगति को दूर किया जाए।
10-विभिन्न विभागीय संवर्गो के वेतन विसंगति/स्टापिंग पैर्टड के प्रकरण जो शासन स्तर पर लम्बित हैं, उनका शीघ्र निस्तारण किया जाये।
11-जिन विभागों के ढांचे का पुर्नगठन/एकीकरण शासन स्तर पर किया जाना प्रस्तावित हैं, उन विभागों के पूर्व स्वीकृत पदों में कटौती न की जाये। ताकि कार्मिको के पदोंन्नति के अवसर बाधित न हों।
12-राज्य सरकार की ओर से लागू एसीपी/एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करते हुए पदोन्नति के लिए निर्धारित मापदंडो के अनुसार सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष की चरित्र पंजिका देखने तथा “अतिउत्तम” के स्थान पर “उत्तम” की प्रविष्टि को ही आधार मानकर संशोधित आदेश शीघ्र जारी किया जाए।
13-जिन विभागों का पुर्नगठन अभी तक शासन स्तर पर लम्बित है, उन विभागों का शीघ्र पुनर्गठन किया जाए।
14-31 दिसम्बर तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 06 माह की अवधि पूर्ण मानते हुये एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कर सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाए।
15-स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण किया जाए।
16-राज्य कार्मिकों की भांति निगम/निकाय कार्मिकों को भी समान रूप से समस्त लाभ प्रदान किये जाए।
17-तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से सेवाओं को जोड़ते हुये वेतन/सैलेक्शन ग्रेड/एसीपी/पेंशन आदि समस्त लाभ प्रदान किया जाए।
18-समन्वय समिति से सम्बद्ध समस्त परिसंघों के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठकों में किये गये समझौते/निर्णयों के अनुरूप शीघ्र शासनादेश जारी कराया जाए।

Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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