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March 12, 2025

यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक

उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।

उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में महामारी पर लगाम के लिए उठाए गए कदम की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तरप्रदेश सरकार को राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पांच शहरों में पूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिए थे। यूपी सरकार का मानना है कि अचानक लॉकडाउन से अफरा-तफरी के हालात बन जाएंगे। साथ ही कई लोगों का रोजगार भी प्रभावित होगा। हाईकोर्ट का फैसला कार्यपालिका के कार्यों में दखल है।
गौरतलब है कि सोमवार 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर शहर, वाराणसी व गोरखपुर में 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन करें। फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार को मंजूर नहीं है। कोर्ट का यह निर्देश तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं मान रही है। सरकार ने लखनऊ सहित पांच शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया था।
कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के प्रवक्ता का कहना है कि हमको को कोरोना वायरस संक्रमण के इस काल में गरीबों की जान के साथ उनकी आजीविका भी बचानी है। इस कारण हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार की दलील है कि लोगों की जान बचाने के साथ-साथ जीविका भी बचानी है। ऐसे में यह ऐसे में यह फैसला नहीं लिया जा सकता है।
कोर्ट के इस आदेश पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। ऐसे में पांच शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। प्रदेश में तो लोग स्वत: कई जगह बंदी कर रहे हैं। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना, नवनीत सहगल की तरफ से दी गई है। अब यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया।
इससे पहले कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश थे। कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के तहत इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलने की बात कही गई थी। इसके साथ ही मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया था।
यूपी के हालात चिंताजनक
उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 167 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि 28,287 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में अब कोरोना वायरस से संक्रमित एक्टिव केस की संख्या 208523 हो गयी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे की में कुल 200751 कोरोना सैम्पल टेस्ट किये गये। प्रदेश में बीते 24 घंटे में करीब 11000 केस की रिकवरी हुई है। पिछले 25 दिनों में यह सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में जो 167 मौत हुई है, उनमें 22 लखनऊ के हैं।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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