महाराष्ट्र में सीबीआइ को प्रवेश के लिए सरकार से लेनी होगी अनुमति
अब सीबीआइ किसी भी मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार की अनुमति के बगैर राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी एक आदेश बुधवार को जारी किया। इस कदम के तहत CBI को अब राज्य में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 फरवरी, 1989 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। उसे किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।
पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य भी CBI जांच को लेकर यह फैसला ले चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला तब आया है, जब CBI ने फर्जी टीआरपी मामले की जांच के लिए केस दर्ज किया है। इससे संबंधित शिकायत उत्तर प्रदेश में दर्ज कराई गई है। टीआरपी केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही ह। रिपब्लिक टीवी समेत पांच चैनलों के नाम सामने आ चुके हैं। इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस चैनलों के अधिकारियों के बयान दर्ज कर रही है।
Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।