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February 6, 2025

यूपी ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी दर से भुगतान के कर दिए आदेश, उत्तराखंड में भी कर दो सरकार, पढ़ लो आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त कर्मचारियों, शिक्षकों आदि को महंगाई भत्ते की बढ़ी दर से भुगतान करने के आदेश कर दिए गए हैं। हर बात पर बड़े भाई यूपी के नक्शे कदम पर चलने वाले उत्तराखंड से भी अब कर्मचारी और शिक्षकों की आस जग गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त कर्मचारियों, शिक्षकों आदि को महंगाई भत्ते की बढ़ी दर से भुगतान करने के आदेश कर दिए गए हैं। हर बात पर बड़े भाई यूपी के नक्शे कदम पर चलने वाले उत्तराखंड से भी अब कर्मचारी और शिक्षकों की आस जग गई है। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर में 11 फीसद की बढ़ोत्तरी के निर्णय के बाद से ही उत्तराखंड में भी कर्मचारी और शिक्षक इस मांग को उठा रहे हैं।
यूपी की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों, शिक्षा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशक सहित अन्य विभागों के अध्यक्षों को जारी आदेश में कहा कि राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकाय के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक एक जुलाई, 2021 से बड़ी हुई दर पर भुगातान किया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि पर राज्य सरकार के कर्मचारियों पशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 तथा 01 जनवरी, 2021 से देय मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत की अतिरिक्त किरती का भुगतान फ्रीज करने का निर्णय लिया गया था। भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20 जुलाई, 2021 द्वारा मंहगाई भत्ते की विद्यमान 17 प्रतिशत से बढाकर 28 प्रतिशत कर दी है। तथा इसका भुगतान माह जुलाई, 2021 में किये जाने का निर्णय लिया है। दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक मंहगाई भत्ते की दर को 17 प्रतिशत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।
बताया गया है कि राज्यपाल ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तया शहरी स्थानीय निकायों के निमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को निम्न शर्तों के अनुसार बढी दर से महगाई भत्ते के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
-दिनांक 01 जुलाई, 2021 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 17 प्रतिशत की विदयमान दर से बढ़ाकर मूल वेतन के 28
प्रतिशत की दर से देय होगा। दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 30 जून, 2021 तक की अवधि में मंहगई भत्ते की दर मुल वेतन का 17 प्रतिशत ही रहेगी।
-मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अगस्त, 2021 (माह अगस्त, 2021 का भुगतान माह सितम्बर,
2021 को देय) में नगद किया जायेगा। संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 जुलाई,
2021 तक देय अवशेष धनराशि अधिकारी व कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी। इसे दिनांक 31
जलाई, 2022 के पूर्व भविष्य निधि खाते से नहीं निकाला जा सकेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में
आच्छादित अधिकारियों कर्मचारियों को देय महगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2001 से 31 जुलाई, 2021 तक की
अवशेष की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी। तथा राज्य
सरकार, नियोक्ता की ओर से उक्त अवशेष धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान टियर-1 पेशन खाते में जमा किया जायेगा। उक्त अवशेष की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित अधिकारी कर्मचारी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
(एनएससी) के रूप में दी जायेगी।
-जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें उक्तानुसार निर्णय लिय जाने की तिथि में पूर्व समाप्त हो गया हो अथवा जो
अधिकारी कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 31 जुलाई, 2021 में सेवानिवृत्त हुए हैं। अथवा छह माह के
अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको देय मंहगाई भत्ते की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नगद किया जायेगा।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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