उत्तराखंड में ये 18 नेता नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, निर्वाचन आयोग ने घोषित किया अयोग्य
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे उत्तराखंड में 18 नेताओं के सपनो पर पानी फिर गया है। निर्वाचन आयोग ने इन नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे उत्तराखंड में 18 नेताओं के सपनो पर पानी फिर गया है। निर्वाचन आयोग ने इन नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। इन नेताओं की लिस्ट भी पहले ही आयोग ने जारी कर दी थी। कारण ये है कि इन नेताओं ने पिछले चुनाव के खर्च का विवरण नहीं दिया था। ऐसे में इन सभी को सात जनवरी 2023 तक के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें कई तो 2017 के विधानसभा चुनाव ओर 2019 के लोकसभा चुनाव लड़े थे। इन सभी 18 नेताओं के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के तहत कार्रवाई की गई है।ये घोषित किए गए अयोग्य
राजेन्द्र सिंह – लोहाघाट, राजेन्द्र बिष्ट – लालकुआं, सुहैल अहमद –भीमताल, विनोद शर्मा – हल्द्वानी, विजय – रामनगर, मोहमद अरशद – खानपुर, लाल सिंह, जितेंद्र सिंह – धारचूला, दिनेश कुमार – गंगोलीहाट, भुवन जोशी – सल्ट, जय प्रकाश उपाध्याय, मधु शाह और गौतम सिंह बिष्ट – टिहरी, विनोद प्रसाद पौड़ी, अनंदमणि- कर्णप्रयाग, रमेन्द्र भंडारी- चौबट्टाखाल, सुंदर धौनी- अल्मोड़ा, बच्ची सिंह- हरिद्वार।




