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August 7, 2025

जनप्रतिनिधियों की बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की नहीं है जरूरतः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला देते हुए कहा कि राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सासंदों और विधायकों व उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं है। क्या राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सासंदों और विधायकों व उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है? इसपर पांच जजों के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना की संविधान पीठ ने 15 नवंबर 2022 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पीठ ने 28 सितंबर को कहा था कि सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों या राजनीतिक दल के अध्यक्षों सहित सार्वजनिक नेताओं को सार्वजनिक रूप से असावधानीपूर्ण, अपमानजनक और आहत करने वाले बयान देने से रोकने के लिए ” थिन एयर” में सामान्य दिशानिर्देश तैयार करना “मुश्किल” साबित हो सकता है। यह मामला उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आजम खां द्वारा सामूहिक दुष्कर्म पीड़ितों के बारे में दिए गए एक बयान से उत्पन्न हुआ था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

शीर्ष अदालत एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी पत्नी और बेटी के साथ जुलाई 2016 में बुलंदशहर के पास एक राजमार्ग पर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और इस मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। याचिका में खान के खिलाफ उनके विवादास्पद बयान के संबंध में मामला दर्ज करने की भी मांग की गई है कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला एक ‘राजनीतिक साजिश’ था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि एक अलिखित नियम है कि सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को आत्म-प्रतिबंध लगाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपमानजनक टिप्पणी न करें और इसे राजनीतिक और नागरिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अक्टूबर 2017 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मामले को संविधान पीठ को भेज दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या कोई सार्वजनिक पदाधिकारी या मंत्री संवेदनशील मामलों पर विचार व्यक्त करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा कर सकते हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान बेंच ने सवाल किया था कि क्या हमारे देश में ऐसी कोई संवैधानिक संस्कृति नहीं है जो सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों पर स्वाभाविक रूप से लागू हो? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि यह मुद्दा एक अकादमिक प्रश्न से अधिक है कि क्या किसी विशेष बयान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए रिट दायर की जा सकती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने तहसीन पूनावाला और अमीश देवगन मामलों में शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला दिया और इस बात पर जोर दिया कि पर्याप्त दिशा-निर्देश मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक सिद्धांत के मामले में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों में कोई भी परिवर्धन या संशोधन संसद से आना चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्न ने टिप्पणी की कि इस सब समय कोई कानून क्यों नहीं है, इसका कारण यह है कि सार्वजनिक जीवन में उन पर हमेशा एक अंतर्निहित स्व-लगाई गई संहिता रही है। उन्होंने कहा कि अब धारणा यह है कि इस तरह के प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, जिससे आहत भाषण दिए जा रहे हैं और कोई जांच नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें दूर होने की अनुमति मिल रही है, विशेष रूप से लोक सेवकों सहित उच्च कार्यालय में।

Bhanu Prakash

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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