पूरे हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस बंद करने के सरकार के फैसले पर अब 23 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने सम्पूर्ण हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार के आदेश पर तत्काल रोक नहीं लगाई और मामले में विस्तृत सुनवाई की तिथि 23 जुलाई नियत की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान व न्यामूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई। फिलहाल बकरीद में मुस्लिम समुदाय के लोगों को राहत नहीं मिली है।
पहले हरिद्वार जिले में धार्मिक स्थलों के आसपास स्लॉटर हाउस पर बैन था। इसके बाद सरकार ने मार्च 2021 में शासनादेश जारी कर पूरे हरिद्वार जिले में स्लाटर हाउस पूर्ण रूप से बंद कर दिए। इसके खिलाफ मंगलौर निवासी इफ्तिकार व अन्य ने जनहित याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि सरकार धार्मिक क्षेत्रों में मांस की बिक्री प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन पूरे जिले में बंद नही कर सकती है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। सरकार का यह आदेश अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने वाला है। याचिका कर्ता ने 21 जुलाई को बकरीद को देखते हुए सरकार के इस आदेश पर से रोक हटाने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले को व्यापक बहस के लिए 23 जुलाई की तिथि तय की है।
Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।