उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष की अपील को हाईकोर्ट ने किया खारिज, वित्तीय अनियमितता की जांच पर रोक की थी याचिका
हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के वित्तीय अनियमितता की जांच पर रोक को लेकर दायर विशेष अपील को खारिज कर दिया।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सरकार की अपील पर सुनवाई हुई। पूर्व में एकलपीठ ने उनकी याचिका को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि अभी याचिका पोषणीय नही है और मामले में जांच चल रही है। इसे अध्यक्ष ने खण्डपीठ में स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी थी।
अध्यक्ष ने पूर्व में याचिका दायर कर कहा गया था कि कुछ सदस्यों की ओर से उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर शिकायत की गई थी। उन पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर करोड़ो के घपले का आरोप लगाया गया। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण की जांच के लिए सचिव पंचायती राज को आदेश दिए थे। इस जांच पर रोक को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर थी। याचिका में कहा था कि यह शिकायत उनके खिलाफ राजनैतिक दुर्भावना से की गई है, उन्होंने किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता नही की है। लिहाजा जांच पर रोक लगाई जाए।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री ने एक शिकायती पत्र पर जांच के आदेश दे दिए। विभाग की ओर से ऐसा कुछ नही किया। जांच एजेंसी ने किसी भी तरह की नियमावली का पालन नही किया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि अध्यक्ष द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया। निर्माण कार्य मे घटिया सामग्री का उपयोग किया है करोड़ो रुपये फर्जी निर्माण कार्य दिखाया गया है और मजदूरों के फर्जी मस्टरोल भरे गए है।