हल्द्वानी डिमोलिशन मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागत योग्य : राजीव महर्षि

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन महरा और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश तथा पार्टी के अन्य नेता जिस शिद्दत से लोगों को उजड़ने से बचाने के लिए आगे आए, वह काबिलेतारीफ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वनफूलपुरा में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलाने के आदेश से भीषण सर्दी में लोगों को बेघर होने से बचा लिया गया है। महर्षि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा कर सभ्य समाज की प्राथमिक जरूरत मानवीय पहलू को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे से जवाब मांगा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि रेलवे और राज्य सरकार को अब पुनर्वास का खाका सर्वोच्च अदालत में देना होगा। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि लोगों को बेघर होने से पहले उनका पुनर्वास सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च अदालत ने भी साफ कहा है कि इसके लिए कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढना पड़ेगा। यह आदेश अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। महर्षि ने कहा कि गेंद अब राज्य सरकार और रेलवे के पाले में है। अचानक नींद से जागने वाले रेलवे और राज्य सरकार के लिए यह सबक भी है कि वक्त पर क्यों कुंभकर्णी नींद सोए रहते हैं। जब तिनका तिनका जोड़ कर लोग अपने घरौंदे तैयार कर देते हैं, तब उजाड़ने पर उतर आते हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में स्पष्ट कर चुका है कि उत्तराखंड सरकार को इन लोगों के पुनर्वास के लिए इंतजाम करने होंगे। जब तक इन लोगों के पुनर्वास की तैयारी पूरी नहीं हो जाती, तब तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगी रहेगी। यह इन लोगों के लिए बड़ी राहत है। कांग्रेस ने दलगत राजनीति से हट कर मानवीयता के आधार पर इस मामले में यही कोशिश की है कि किसी भी व्यक्ति को बेघर न होना पड़े। कांग्रेस पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस सबका साथ, सबका विकास का नाटक नहीं करती, बल्कि नागरिकों के मानवाधिकार तथा सामाजिक समरसता की प्रबल पक्षधर है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने दो टूक कहा कि समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, बेदर्दी से किसी के साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सर्दी के मौसम में बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को खुले आसमान के नीचे छोड़ने की बात सोचना भी चिंता करने वाला मामला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय पहलू पर ध्यान देने का आदेश दिया है और यह आदेश स्वागत योग्य है। महर्षि ने कहा की विशेष तौर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश जो हल्द्वानी के निवासी भी हैं उनके द्वारा लोगों को बेघर होने से रोकने के लिए किए गए प्रयास के लिए दोनो बधाई के पात्र हैं।

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।