सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को सुप्रीम झटका, चंडीगढ़ में आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार मेयर घोषित, चुनाव अधिकारी दोषी करार
चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को सुप्रीम झटका लगा है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी की ओर से रद्द किए गए आठ वोटों को सही माना। इसके बाद कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को आप पार्षदों के लिए डाले गए बैलेट पेपर्स पर निशान लगाते हुए दिखाया गया था। साथ ही इन वोटों को रद्द करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया था। वोटों की इस चोरी के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बैलेट पेपर से लगा था छेड़छाड़ आरोप
बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर ने 16 वोट लेकर जीत हासिल की थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शिकस्त दी थी। आप प्रत्याशी को 12 वोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब तो साफ है कि आप प्रत्याशी को बीस वोट मिले थे और बीजेपी प्रत्याशी को 16 वोट, लेकिन जब रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने गठबंधन सहयोगियों के आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया था। तब मामले में विवाद खड़ा हो गया। उन पर बैलेट पेपर में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सुप्रीम कोर्ट का अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस
इसके साथ ही अनिल मसीह को अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को तीन हफ्ते में जवाब मांगने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस तरह के हथकंडों से नष्ट न हो इसलिए हमारा विचार है कि अदालत को ऐसी असाधारण परिस्थितियों में बुनियादी लोकतांत्रिक जनादेश सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये अदालत पूरा इंसाफ करने के लिए ड्यूटी बाउंड है, पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करना सही नहीं है। कोई भी बैलेट डिफेस नहीं था। पीठासीन अफसर मसीह गलत कार्य का दोषी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सीजेआई ने की सख्त टिप्पणी
फैसले के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने ने कहा कि वीडियो देखने के बाद सामने आया है कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने कुछ बैलेट पेपर पर एक खास निशान लगाया था। सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार (कुलदीप कुमार) को गए थे। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने वोट को अमान्य करने के लिए निशान लगाए। हमने आरओ को उसके कृत्य में गलत पाए जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। पीठासीन अफसर ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकार से परे काम किया। बता दें कि 19 फरवरी को मसीह ने कोर्ट में कहा कि उसने डिफेस हुए 8 बैलेट पर निशान लगाया था।
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Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।