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August 26, 2025

दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक एक्सप्रेस वे को वन मंजूरी देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने लौटाई, पेड़ों की कटाई पर भी रोक

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक्सप्रेसवे को दी गई वन मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को वापस भेज दिया।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक्सप्रेसवे को दी गई वन मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को वापस भेज दिया। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय चार घंटे कम हो जाएगा। शीर्ष अदालत ने गणेशपुर-देहरादून रोड (NH-72A) खंड पर लगभग 11,000 पेड़ों और पौधों की कटाई पर भी रोक लगा दी। जो दिल्ली-देहरादून दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक एक्सप्रेस वे का हिस्सा है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की योजना के अनुसार नया छह-लेन राजमार्ग यात्रा के समय को 6.5 घंटे से घटाकर केवल 2.5 घंटे कर देगा। इसमें वन्यजीवों और जंगलों की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सड़क होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत और विक्रम नाथ की पीठ ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले के एक आदेश को खारिज कर दिया और इसे एनजीओ ‘सिटीजन फॉर ग्रीन दून’ की एक याचिका पर नए सिरे से विचार करने के लिए कहा, जिसने स्टेज -1 और स्टेज -2 में पेड़ काटने की मंजूरी को चुनौती दी है।
पीठ ने एनजीटी को एनजीओ द्वारा किए गए प्रत्येक कथन पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए कहा और याचिका दायर करने के 24 घंटे के भीतर मामले को सूचीबद्ध करने को कहा। एनजीओ को अपने सभी दावों के साथ एक सप्ताह के भीतर एनजीटी को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता भी दी है। कहा कि मामले में उसकी टिप्पणियां योग्यता के आधार पर इस मुद्दे को तय करने के रास्ते में नहीं आएंगी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि एनजीटी का छह अक्टूबर का एनजीओ की याचिका खारिज करने का आदेश त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि उसने इस मुद्दे पर पहले के फैसलों पर विचार नहीं किया। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस परियोजना को जनहित में नहीं रोका जाना चाहिए। क्योंकि एनएचएआई ने सभी आवश्यक मंजूरी ले ली थी।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में वन्यजीवों और जंगलों का ख्याल रखती है और देश में पहली बार हाथियों और अन्य जंगली जानवरों के रास्ते को बाधित न करने के लिए जंगलों के ऊपर 12 किलोमीटर की एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वेणुगोपाल ने कहा कि हाथी गलियारे या किसी अन्य जंगली जानवरों के रास्ते को अवरुद्ध किए बिना यह सड़क वाहनों की सुगम यात्रा की अनुमति देगी और दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करेगी। अगर अदालत एनजीटी द्वारा याचिका के निपटारे तक परियोजना पर रोक लगाती है, तो इससे उस परियोजना में देरी होगी जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक महत्व की है। सभी मंजूरी कानून के अनुसार ली गई और उन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। इन तथ्यों को छिपाने का कोई सवाल ही नहीं था।
एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनीता शेनॉय ने कहा कि उन्होंने सहारनपुर के संभागीय वन अधिकारी के समक्ष एक आरटीआई दायर कर यह जानना चाहा है कि क्या पेड़ काटने का आदेश पारित किया गया है, जिसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने तथ्यों और मंजूरी को दबाने की कोशिश की है। क्योंकि कानून के तहत उन्हें इसे सार्वजनिक डोमेन में रखना आवश्यक था। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी, जो सार्वजनिक डोमेन में है। इसलिए उनकी अनुमति अवैध है और पेड़ की कटाई अवैध है।
उन्होंने कहा कि वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए केंद्र जिस शमन कदमों की बात कर रहा है, उसे लागू नहीं किया जा रहा है और इससे जंगलों को नष्ट कर दिया जाएगा और क्षेत्र में वन्यजीवों को खतरा होगा। पीठ ने कहा कि ये सभी तर्क एनजीटी के समक्ष रखे जा सकते हैं और यह उचित होगा यदि अदालत को हरित पैनल के फैसले का लाभ मिलता है, जो विशेष रूप से पर्यावरणीय मामलों से संबंधित है।
शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को केंद्र को निर्देश दिया था कि 16 नवंबर तक गणेशपुर-देहरादून रोड (एनएच-72ए) पर कोई पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, जो दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। शीर्ष अदालत ने एनजीटी द्वारा इस मुद्दे से निपटने के तरीके पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। कहा है कि ट्रिब्यूनल द्वारा आजकल जिस तरह के आदेश पारित किए जा रहे हैं वह “पूरी तरह से असंतोषजनक” है। शीर्ष अदालत ने 7 सितंबर को गणेशपुर-देहरादून रोड (NH-72A) खंड को दी गई वन और वन्यजीव मंजूरी को चुनौती देने वाली एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। उन्हें अपनी शिकायतों के साथ पहले एनजीटी जाने के लिए कहा था।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि चरण एक वन मंजूरी पिछले साल सितंबर में दी गई थी और वन्यजीव मंजूरी 5 जनवरी, 2021 को गणेशपुर (यूपी में) से देहरादून तक सड़क के 19.78 किलोमीटर लंबे खंड के लिए दी गई थी। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लोनी, बागपत, शामली, सहारनपुर और गणेशपुर जैसे क्षेत्रों को पार करने के बाद दोनों शहरों को सीधे जोड़ेगा। उत्तराखंड में एक्सप्रेसवे का 3.6 किलोमीटर लंबा होगा, जबकि करीब 16 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा।

Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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