सपा नेता आजम खान की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-न्याय का बना दिया माखौल, फैसला नहीं हुआ तो हम देंगे दखल
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के एक मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 87 मे से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के एक मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 87 मे से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। कोर्ट ने यह कहा कि 137 दिन बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देगा तो हम इसमें दखल देंगे। अदालत इस मामले में 11 मई को अगली सुनवाई करेगी।आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाई। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने कहा कि ये न्याय का माखौल है। दरअसल, हाई कोर्ट ने आजम की रिहाई के फैसले को सुरक्षित रखा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।





