उत्तराखंड में राज्य कर्मचारी भी कर सकेंगे हवाई जहाज से यात्रा, शासनादेश जारी, परिषद ने जताया सरकार का आभार

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारी भी अब एलटीसी के तहत हवाई जहाज यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से भी मांग उठाई जा रही थी। आज 14 मई को सचिव दिलीप जावलकर की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार का आभार जताया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की मांग थी कि एलटीसी की शर्तों में संशोधन किया जाए। इसके बाद तत्कालीन अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में भी इसका फैसला किया गया था। अब आज इसे लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने बताया कि परिषद की मांग पर एलटीसी की शर्तों में संशोधन करते हुए 5400 ग्रेड पे तक वेतन पाने वाले कार्मिकों को वायुयान से यात्रा करने की सुविधा प्रदान कर दी गई। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड शासन और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अरुण पांडेय ने कहा कि पूर्व में परिषद के मांग के अनुसार मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि एलटीसी की शर्तों में संशोधन करते हुए कार्मिकों के न्यूनतम पांच दिन के आवश्यक अवकाश एवं 5400 रुपये तक का ग्रेड वेतन पाने वाले कार्मिकों को वायुयान की सुविधा यात्रा अवकाश के अवसर पर दी जाएगी। अब शासनादेश के मुताबिक, कार्मिकों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देखें शासनादेश

परिषद ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सचिव वित्त एवं वित्त विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही आशा व्यक्त की है कि इसी प्रकार अन्य मांगों में 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी के अंतर्गत पदोन्नति वेतनमान, यात्रा/वाहन भत्ता की दरों में संशोधन आदि पर भी सकारात्मक निर्णय लेते हुए कार्मिकों की मांग पूरी की जाएगी।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।