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April 26, 2025

यहां हाईकोर्ट के आदेश पर प्राथमिक विद्यालयों में 36 हजार शिक्षकों की नौकरियां हुई रद्द, नए सिरे से होगी भर्ती

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में मानकों को पूरा नहीं करने पर 36 हजार शिक्षकों की नौकरियां रद्द कर दी गई हैं। इस संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद की 36 हजार नौकरियों को रद्द कर दिया है। जो लोग पहले ही प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, उनके पास नौकरी रहेगी। कोर्ट ने तीन महीने के भीतर नई भर्ती कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार माणिक भट्टाचार्य के पैसे से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कोर्ट ने कहा कि ये सारे अप्रशिक्षित हैं। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि आगामी चार महीने तक ये सारे शिक्षक स्कूल तो जाएंगे, लेकिन इनका वेतन पैरा टीचर्स के तौर पर मिलेगा। तीन महीने के अंदर राज्य सरकार को इनकी जगह नई नियुक्ति कर इन पदों को भरना होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस अभिजीत गांगुली की बेंच ने अवैध रूप से नियुक्त किए गए प्राथमिक विद्यालय के 36,000 शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है। इन शिक्षकों को अनुभवहीन बताया गया है। बेंच के आदेश के मुताबिक, नई भर्ती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।(खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

दरअसल अप्रशिक्षित 140 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने बताया था कि हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी पैनल प्रकाशित की गई थी। इसमें पता चला कि जिन लोगों को शिक्षक के तौर पर नौकरी मिली है, उनके नंबर याचिकाकर्ताओं के मुकाबले बेहद कम हैं। अनेक अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को सिफारिश के तौर पर नौकरी मिल गई थी। उसके बाद ही न्यायाधीश ने पूरे पैनल को रद्द करने का आदेश दिया है। उन्होंने पहले ही कहा था कि 2016 में नियुक्त हुए प्राथमिक शिक्षकों का पूरा पैनल भ्रष्टाचार से युक्त है। इसलिए पूरी नियुक्ति रद्द की जाएगी। उसी तरह का आदेश उन्होंने शुक्रवार को दिया है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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