उत्तराखंड में अब एक ही मकान में किराए पर रह रहे पति और पत्नी दोनों को ही मिलेगा मकान किराया भत्ता, शासनादेश जारी
उत्तराखंड में राजकीय सेवा में कार्यरत पति और पत्नी दोनों को एक ही मकान में किराए पर रहने की स्थिति में मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में आज सचिव अमित सिंह नेगी की ओर से शासनादेश जारी कर दिए गए हैं।
अभी तक उत्तराखंड में राजकीय सेवा में पति और पत्नी के कार्यरत होने और एक ही आवास में रहने पर पति या प त्नी दोनों में से एक को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा था। वर्तमान में भारत सरकार में ये व्यवस्था है कि यदि पति और पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं। वे एक ही स्टेशन में कार्यरत ऐं तथा एक ही किराए के मकान में रह रहे हैं, तो मकान किराया भत्ता दोनों को देने की व्यवस्था है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए ये बड़ा निर्णय किया है। इस संबंध में राज्यपाल ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
शासनादेश देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।