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July 4, 2025

उत्तराखंड में अब शाम सात बजे से नाइट कर्फ्यू, सारी शिक्षण संस्थाएं बंद, व्यापारिक प्रतिष्ठान दोपहर दो बजे के बाद बंद

उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने और अधिक सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब नाइट कर्फ्यू शाम सात बजे से शुरू होगा। साथ ही सारी शिक्षण संस्थाओं को बंद करने के आदेश दिए गए हैं।


उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने और अधिक सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब नाइट कर्फ्यू शाम सात बजे से शुरू होगा। साथ ही सारी शिक्षण संस्थाओं को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान दोपहर दो बजे के बाद से बंद हो जाएंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इसके आदेश जारी कर दिए। ये आदेश कल 21 अप्रैल से लागू किए जा रहे हैं।
ये हैं आदेश
1. समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अमुमानित व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी (महाकुम्भ मेला, 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गये SOPS दिनांक 22 जनवरी, 2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये दिशा-निर्देश पत्रांक 1115/USDMA/792 (2020) दिनांक 26 फरवरी, 2021 कुम्भ मेला क्षेत्र में यथावत रहेंगे)।
2. सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो, रिक्शा इत्यादि) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
3. समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
4. समस्त जिम, स्वीमिंग पूल, स्पों पूर्णतः बन्द रहेंगे।
5. राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य अवस्थित समस्त सरकारी शिक्षण
संस्थान-प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेकनिक, आई.टी.आई व कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द रहेंगे तथा ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य सम्पादित किये जायेंगे।
6. शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2.00 बजे से बन्द किये जायेंगे।
7. सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः कर्णयू रहेगा। साथ ही सप्ताह के अन्य 06 दिनों में सांय 7.00 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।
निम्नलिखित गतिविधियों को दी गई छूट
-जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों के आवागमन के लिए।
-राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही।
-मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों के लिए।
-बसों ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गन्तव्य के लिए जाने वाले यात्री।
-शादी और सम्बन्धित समारोहों के लिए बैंकट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए निर्धारित समय से प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की जायेगी।
-राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों (पर्यटक, श्रद्धालु व अन्य) को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसके 72 घण्टे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट के साथ वे उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं।
– उत्तराखण्ड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को होम क्वारंटाइन करेंगे। साथ ही अपने स्वास्थ्य की निरन्तर मॉनिटिरिंग करेंगें तथा इस दौरान किसी भी प्रकार के कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर कोविड हेल्पलाइन पर सम्पर्क करेंगें ।
-जनपदों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों (पुलिस विभाग को छोड़कर) के अवकाश सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जायेंगे। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी ही अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु सक्षम होंगे।
-कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण (Protection of vulnerable persons) 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूग्णता (co-morbidities) वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है।
कोविड उपयुक्त व्यवहार
उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों/पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से COVID Appropriate behaviour जैसे मॉस्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
-गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए SOPS दिनांक 22 जनवरी, 2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश पत्रांक 1115/USDMA/792(2020) दिनांक 26 फरवरी, 2021 कुम्भ मेला क्षेत्र हरिद्वार में यथावत रहेंगे।
-उक्त आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्व जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005, Epidemic diseases Act, 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
-उपरोक्त आदेश दिनांक 21 अप्रैल, 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
उत्तराखंड में कोरोना ने फिर बनाया रिकॉर्ड
उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण का एक दिन का फिर से रिकॉर्ड टूटा। मंगलवार 20 अप्रैल की शाम स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 24 घंटे के भीतर 3012 नए संक्रमित मिले। वहीं, 27 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 17 अप्रैल को सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए थे। उस दिन 2757 नए संक्रमित मिले थे। साथ ही 37 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड के 106 स्थानों पर लॉकडाउन लगाया गया है।
मंगलवार को 734 लोग स्वस्थ हुए। वहीं, अब प्रदेश में 21014 कुल एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 129205 हो गई है। इनमें 103633 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 1919 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। एक दिन में सर्वाधिक देहरादून में 999 संक्रमित मिले। हरिद्वार में 796, उधमसिंह नगर में 565, नैनीताल में 258, टिहरी जिले में 137 संक्रमित मिले।
106 स्थानों पर लॉकडाउन
उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कंटेनमेंट जोन की संख्या 106 हो गई है। इन क्षेत्र में पूरी तरह से लॉकडाउन है। व्यापारिक, धार्मिक, सामाजिक गतिविधियां वहां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। घर के एक सदस्य को ही आवश्यक वस्तु के लिए मोबाइल वेन तक जाने की अनुमति है। इनमें देहरादून में 47, हरिद्वार में नौ, नैनीताल में 35, पौड़ी में तीन, उत्तरकाशी में पांच, उधमसिंह नगर में एक, चंपावत में पांच, चमोली में एक कंटेनमेंट जोन हैं।

Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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