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February 8, 2025

उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर की 65 वर्ष, मिलेगा लाभ, क्या नई भर्ती होगी प्रभावित?

उत्तराखंड में धामी प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को सेवा लाभ देते हुए उनके सेवानिवृत्त की आयु सीमा बढ़ा दी है। अब विशेषज्ञ डाक्टर अब 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। पहले यह आयु सीमा 60 वर्ष थी। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इससे प्रदेशभर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा का लाभ मिलेगा। साथ ही हमारा सवाल है कि नए चिकित्सकों से भी सरकारी सेवाओं में मौका छिनेगा या फिर पांच साल आगे सरक जाएगा। क्योंकि यदि चिकित्सक पांच साल बाद सेवानिवृत्त होंगे तो नई भर्ती पर भी इसका असर पड़ेगा। नई भर्ती प्रभावित होगी या नहीं, ये तो सरकार ही बता सकती है। खैर सरकार इसे लाभ की दृष्टि से देख रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि आयु सीमा में वृद्धि किये जाने से प्रदेश के 550 विशेषज्ञ डाक्टरों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी दूर हो सकेगी और सुदूर ग्रामीणों को भी विशेषज्ञ डाक्टरों का लाभ मिल सकेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को पांच साल की सेवावृद्धि देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि सेवा लाभ केवल उन विशेषज्ञ डाक्टरों को मिलेगा जो अस्पतालों में मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक पद एवं वित्तीय दायित्वों का प्रभार नहीं दिया जायेगा। उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में ढांचे के तहत उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर की जायेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अग्रेत्तर पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ, सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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