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December 19, 2024

ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, भाजपा बोली- माफी मांगे कांग्रेस

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश के 2017 में हुए विधान सभा चुनाव में ईवीएम मशीनों में हुई गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस नेताओं की याचिका को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने पांच चुनाव याचिकाओं को वेरिफाइएड नहीं होने के कारण निरस्त किया। कोर्ट ने 14 अक्टूबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अब कांग्रेस को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए।
मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने याचिका के संबंध में फैसला सुनाया। कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी व पूर्व मंत्री नवप्रभात, विक्रम सिंह नेगी, राजकुमार, अम्बरीष कुमार, मसूरी की गोदावरी थापली ने बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, आदेश कुमार चौहान और गणेश जोशी व अन्य के निवार्चन के निर्वाचन को चुनौती देती याचिका दायर की थी।
वर्ष 2017 में दायर इस याचिका में उन्होंने चुनाव आयोग व सरकार पर आरोप लगाया गया था कि इन भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की हुई है। लिहाजा इनके निवार्चन को निरस्त किया जाए। वहीं, जीते हुए प्रत्याशियों की तरफ से कहा गया था कि ये याचिकाएं आधारहीन हैं। ईवीएम मशीनों में किसी भी तरह की गड़बड़ी नही हुई है। अभी तक याचिकर्ताओ ने गड़बड़ी होने का कोई सबूत पेश नही किया है। लिहाजा सभी याचिकाएं निरस्त किए जाने योग्य है।
कांग्रेस मांगे माफी
हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा भ्रामक तथ्यों के जरिये अदालत और जनता का समय खराब करने की फितरत रही है। आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कांग्रेस के प्रत्याशियों की ओर से ईवीएम पर संदेह को लेकर दायर याचिका को खारिज हो गई। इस फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालय ने दूध का दूध पानी पानी साबित कर कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा मारा है।
भगत ने कहा कि भाजपा को जनता का आशीर्वाद हमेशा मिला है और विपक्ष इसे पचा नही पाता है। देश भर में चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर शन्देह का शोर मचाने वाली कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से जनता को गुमराह करने व अदालत के बेवजह समय खराब करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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