26 जनवरी को किसानो की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, कोर्ट ने कहा- पुलिस तय करे कौन आएगा-कौन नहीं
26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च निकालने की मांग के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बुधवार तक टल गई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कौन आएगा-कौन नहीं, यह पुलिस तय करेगी। क्योंकि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इस मामले को डील करने के लिए आपके पास पूरी अथॉरिटी है। हम यह नहीं कह रहे कि आपको क्या करना चाहिए। हम 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सबसे पहले बीकेयू लोकशक्ति के वकील एपी सिंह ने दलीलें रखीं। एपी सिंह ने कहा कि हमें शांति से रामलीला मैदान में बैठने दिया जाए। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार के वकील एटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को सरकार को यह बताने की जरूरत है कि आपके पास कानून के तहत शक्ति है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून और व्यवस्था का है। इसका निर्धारण पुलिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज सुनवाई टाल रहे हैं। आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। सीजेआइ ने एपी सिंह को कहा कि दिल्ली में कौन आएगा कौन नही ये पुलिस तय करेगी। हम पहली अथॉरिटी नहीं हैं।
बताते चलें कि ए पी सिंह ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी।
वहीं चीफ जस्टिस ने एजी को कहा कि आप ये क्यों चाहते है कि आपको कोर्ट से आदेश मिले। आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा हम बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एपी सिंह से पूछा दूसरे किसान संगठन कहां हैं। दवे के बताया कि वो पेश हो रहे है। इस पर सीजेआई ने कहा कि मामले पर बुधवार को सुनवाई करेंगे।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।