उत्तराखंड में राज्यकर्मियों की पदोन्नति में शिथिलीकरण की मांग पर कसरत शुरू, जारी किए गए ये आदेश
उत्तराखंड में राज्यकर्मियों की पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ देने की राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांग को लेकर शासन स्तर पर कसरत शुरू हो गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक की ओर से आज आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में प्रदेश के कार्मिकों को समय से पदोन्नति का लाभ मिलने की उम्मीद बंध गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने आज इसकी जानकारची दी। उन्होंने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) को दिनांक तीन मई को पत्र प्रेषित किया था। इसमें राज्य कार्मिकों को चयन वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पूर्व पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दिलाए जाने की मांग की थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि परिषद की उक्त मांग पर कार्रवाई करते हुए आज 20 मई को अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) आनन्द वर्धन ने प्रदेश के समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारियों को पत्र जारी किए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस पत्र में निर्देशित किया गया है कि उत्तराखण्ड अर्हकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली 2023 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिन विभागों में शिथिलीकरण की कार्यवाही अब तक शेष है। उसे अविलम्ब पूरा किया जाए। ताकि कोई कार्मिक शिथिलीकरण के लाभ से वंचित न रहे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) का हार्दिक आभार व्यक्त किया। साथ ही आशा जताई कि शासन के उक्त निर्देशों के उपरांत 30 जून से पूर्व समस्त विभागों में शिथिलीकरण नियमावली के अन्तर्गत कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी। उससे प्रदेश के कार्मिकों को ससमय पदोन्नति का लाभ मिल पाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देखें आदेश
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।