एमएसएमई श्रेणी के उद्योगों को ईपीआर रजिस्ट्रेशन से छूट, प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े उद्योगों को राहत
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) श्रेणी के उद्योगों को ईपीआर रजिस्ट्रेशन से छूट प्रदान कर दी है। सीपीसीबी की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, अब ऐसे उद्योगों को ईपीआर के लिए पंजीकरण कराने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। बोर्ड के इस फैसले से देशभर के अलावा उत्तराखंड के हजारों उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशक डॉ. सत्येंद्र कुमार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब प्लास्टिक पैकेजिंग करने वाली छोटी इकाइयों, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अनुपालन में प्रक्रियागत असमंजस की स्थिति दूर हो गई है। इस संबंध में लघु उद्योग भारती, उत्तराखंड की ओर से प्रोड्यूशर, इंपोटर और ब्रांड ऑनर (पीआईबीओ) को केवल केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पोर्टल पर रजिस्टर्ड उद्यमियों से ही व्यवसाय करने की बाध्यता संबंधी नियम को समाप्त करने की मांग की गई थी, जिसे मान लिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
फूड इंजस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के प्रदेश कोर्डिनेटर अनिल मारवाह ने बताया कि 26 दिसंबर को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी पर्यावरण भवन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई थी। इसके बाद अतिरिक्त सचिव के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद उद्यमियों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव से मुलाकात कर समस्याओं को उनके समक्ष रखा था। इन तीन बैठकों के नतीजों के रूप में ये नया आदेश आया। इसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों को इसका लाभ दिया। अब इन उद्योगों को राहत मिल गई है।

Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।



