चुनाव खर्च का विवरण नहीं देने पर जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून ने 25 प्रत्याशियों को जारी किए नोटिस
उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा 2022 में चुनाव में देहरादून जिले के 25 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्योरा निर्वाचन कार्यालय में नहीं दिया है। इस पर ऐसे सभी प्रत्याशियों को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चकराता से उत्तराखंड क्रांतिदल के प्रत्याशी रामानन्द सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी दौलत कुवंर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकासनगर से निर्दलीय प्रत्याशी भूपेन्द्र सिंह तोमर, निर्दलीय प्रत्याशी संदीप दूबे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सहसपुर से निर्दलीय प्रत्याशी कल्पना बिष्ट, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धर्मपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौ. नासिर, भारतीय जन जागृति पार्टी के बलबीर कुमार तलवार, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी योगेन्द्र चौहान, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा के प्रत्याशी सुन्दर लाल थपलियाल, निर्दलीय प्रत्याशी गुलबहार, निर्दलीय प्रत्याशी जावेद खान, निर्दलीय प्रत्याशी राजेन्द्र प्रसाद गैरोला, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रायपुर से आजाद समाज पार्टी (काशीराम) के प्रत्याशी गंगा प्रसाद, राष्ट्रवादी विकास पार्टी के जितेन्द्र श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेन्द्र सिंह वर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवीन पिरशाली, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र राजपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कमलेश माथुर, उत्तराखंड क्रांतिदल के प्रत्याशी बिल्लू, आजाद समाजवादी पार्टी (काशीराम) के प्रत्याशी राजू राजौरिया, निर्दलीय प्रत्याशी अमर सिंह स्वेडिया, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देहरादून कैंट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जसपाल सिंह, राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी के प्रत्याशी विनोद असवाल, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मसूरी से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक पंवार, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ऋषिकेश से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कदम सिंह बालियान व शिरोमणी अकाली दल (अमृतसर) (सिमरन जीत सिंह मान) के प्रत्याशी जगजीत सिंह को दिनांक 25 अप्रैल 2022 तक नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण/मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय देहरादून में प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए है।
उन्होंने बताया कि बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मता के विधि से अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने से असफल रहने के संबंध में, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क)के अधीन निरर्हित घोषित करने के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाएगा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रत्याशी का रहेगा।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन में निर्वाचन व्यय के लेखे की प्रति दाखिल करनी होती है। जिला निर्वाचन कार्यालय के आदेश दिनांक 15 मार्च एवं पुनः दिनांक 29 मार्च 2022 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के बाद भी निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में 25 प्रत्याशी असफल रहे हैं। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।