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March 26, 2026

मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक, 16 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सचिवालय में बुधवार सुबह कैबिनेट की पहली बैठक हुई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत में नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभकामना संदेश पर मंत्रिमंडल ने आभार जताया और इसे प्रेरणादायक बताया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में राज्यहित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश के बारे में मंत्रिमंडल को बताया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश पढ़कर सुनाया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कैबिनेट में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर
लोनिवि : एक ब्रिज इम्प्रोवमेन्ट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को एक करोड़ से अधिक की मंजूरी।
-उत्तराखंड में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को कम दरों पर 10 लाख तक लोन की स्वीकृति। ई वाहनों के लिए 4% अन्य के लिए 5% ब्याज दर।
वन विभाग: अब 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष मुख्य प्रशाहनिक अधिकारी की आयु होगी।
-पीएम सूर्य घर योजना में अब 31 मार्च 2025 तक जिनके संयंत्र लग चुके थे। उन्हें सब्सिडी मिलेगी। इसी हिसाब से बजट मिलेगा।
उच्च शिक्षा: स्वामी राम हिमालयन विवि के परिनियम को प्रख्यापित करने की अनुमति दी गई।
-उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर कैबिनेट की मुहर।
गृह: उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद सृजित था। आज नियमावली मंजूर।
-यूसीसी के बाद डिजिटिलाइज और कंप्यूटर व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जानी है। भारत सरकार की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षण मिलेगा।
-वर्दीधारी पदों के लिए एकीकृत नियमावली थी। जिन पदों की आयु सीमा घटी थी। 2028 दिसंबर के बाद आयु सीमा लागू होगी। पुलिस, पीएसी, आईआरबी आदि थे। फिलहाल घटी हुई एज लिमिट लागू नहीं होगी।
-हाइट व्यवस्था भी पूर्व की ही लागू रहेगी।
– एडेड स्कूलों में निर्णय हुआ था कि जब वह एडेड बना है, उससे पूर्व की सेवा को भी प्रोन्नति में शामिल करने का निर्णय हाई कोर्ट ने दिया था। इसके लिए मंत्रिमंडल उपसमिति बनाई गई है।
– गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रतिकुन्तल होगा।
– रबी और खरीफ सत्रों में गेंहू व धान खरीद पर मंडी शुल्क 2% ही रहेगा। इससे अधिक नहीं।
वीर उद्यमी योजना को मंजूरीः उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को मंजूरी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के 10% लक्ष्य अग्निवीर या पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। 5% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।
नियोजन : सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संरचना ढांचे को मंजूरी।
-पंचम विस सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।
-देवभूमि परिवार अधिनियम को मंजूरी। पूर्व में सीएम ने विचलन से इसे मंजूरी दी थी।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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