धोखाधड़ी मामले में पूर्व दर्जाधारी मनीष वर्मा के साथ पत्नी और भाई को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

यह है मामला
सुभारती ट्रस्ट के ट्रस्टी की शिकायत पर मनीष वर्मा, उनकी पत्नी व भाई के खिलाफ वर्ष 2012 में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने सुभारती ट्रस्ट को 100 बीघा जमीन बेचने का अनुबंध किया था, लेकिन मौके पर जमीन केवल 33 बीघा ही पाई गई। ऐसे में उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने करीब 67 बीघा जमीन के कागजात फर्जी दर्शाए थे। इस पर सुभारती ट्रस्ट से मनीष वर्मा, उनकी पत्नी नीतु वर्मा व भाई संजीव वर्मा के खिलाफ धारा 420, 467, 468 व 471 में मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी जांच की गई तो मामला सत्य पाया गया।

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।