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April 15, 2025

कोरोनावायरसः आपके व्हाट्सएप मैसेज से होगी कालाबाजारियों पर कार्रवाई, ऑक्सीजन को लेकर एक्शन में दून प्रशासन

पुलिस मुख्यालय ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत करने की अपील की। वहीं, देहरादून जिला प्रशासन भी ऑक्सीजन को लेकर गंभीर है।


उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस भी सतर्क है। पुलिस मुख्यालय ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत करने की अपील की। वहीं, देहरादून जिला प्रशासन भी ऑक्सीजन को लेकर गंभीर है। इसके तहत ऑक्सीजन डीलरों की नियमित चेकिंग होगी।
उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर व अन्य जीवन रक्षक दवाओं और आक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने एक मोबाइल नंबर 9411112780 जारी किया है।
उन्होंने लोगों से अपील है कि यदि कालाबाजारी करने वाले के संबंध में जानकारी हो तो इस मोबाइल नंबर पर वाटसएप के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। ताकी ऑक्सीजन सिलेंडर व जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों की सूचना हम तक पहुंचे। सूचना देने वालों का नाम व पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
देहरादून जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया अपने-अपने क्षेत्रों में ऑक्सीजन डीलर की नियमित चैंकिग करने तथा ऑक्सीजन डीलरों एवं चिकित्सालयों में अमीन एवं लेखपालों की ड्यूटी लगाते हुए प्रॉपर रजिस्टर बनाए। इसमें ऑक्सीजन खपत के साथ ही व्यक्तिगत रूप से घर पर उपचाररत मरीजों के लिए ऑक्सीजन ले जाने वालों का नाम एवं पूर्ण पता अंकित किया जाए।
उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की निर्धारित समय समय पर वापसी भी सुनिश्चित की जाए। उन्होने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आक्सीजन डीलर एवं हॉस्पिटल की आपूर्ति एवं खपत का विवरण अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को प्रेषित करेंगे। उन्होनें स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी दशा में आक्सीजन, दवाईयों की जमाखोरी और कालाबाजारी ना हो पाए। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए।

उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि डीलर के यहां ऑक्सीजन सिलेन्डर की कीमत चस्पा की जाए। प्रत्येक चिकित्सालय में दवाईयों एवं विभिन्न सुविधाओं की कीमत सम्बन्धित चिकित्सालय के कैश काउन्टर पर चस्पा हों। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि हॉस्पिटल कोविड हो या नान कोविड हो सभी को खपत/मांग के अनुसार सप्लाई की जाए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आईवरमैक्टिन दवाओं का वितरण करवाने तथा मांग जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश दिए।
पूर्ति विभाग ने की चेकिंग
जिलाधिकारी के आक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन तथा पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने ऑक्सीजन डीलर्स के गोदाम पर छापेमारी की। इसमें स्टोर मालिकों को निर्देशित किया गया की ऑक्सीजन की आपूर्ति केवल अस्पतालों को ही की जाए। इंडस्ट्रीज को दिए समस्त ऑक्सीजन सिलेंडर फौरन वापस प्राप्त करते हुए अस्पतालों को आपूर्ति की जाए। ऐसा न करने पर सम्बन्धित डीलर के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाएगा।

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वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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