कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भेजा पांच करोड़ की मानहानि का नोटिस, जानिए क्या है प्रकरण
बरेली में चल रहे एक मामले में मंत्री आर्य के पति साहू के खिलाफ अदालत ने कुछ समय पहले वारंट जारी किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले में प्रदेश सरकार को घेरते हुए उस पर मंत्री के पति को बचाने का आरोप लगाया था। अब मंत्री के पति ने इस सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल को अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि और अदालत की अवहेलना का नोटिस भेजा है।
यह नोटिस ई-मेल, वाट्सएप के माध्यम से भेजने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को फैक्स किया गया है।नोटिस में विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो मामले अदालत में चल रहे हैं, उसमें मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जब तक किसी प्रकरण में कोई दोषी करार न दे दिया जाए, तब तक उसके प्रति कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को इसकी जानकारी होनी चाहिए।
मंत्री के पति साहू के वकील की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके वारंट प्रकरण में सुनवाई से पहले ही मीडिया में जो वक्तव्य दिए हैं, उससे उनके मुवक्किल और उनकी पत्नी की मानहानि हुई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि गोदियाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर वक्तव्य दिए हैं। साथ ही यह तक कह दिया कि साहू कोर्ट में सरेंडर करें।
नोटिस में कहा गया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को यह संज्ञान रखना चाहिए कि वह न्यायाधीश नहीं हैं। नोटिस में कहा गया है कि किसी गलत अवधारणा से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व उनकी पार्टी नेता बयान जारी कर मामले में सुनवाई से पहले ही उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं।
ये है मामला
यह मामला यूपी के बरेली का है। संपत्ति विवाद के चलते नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जयंती 11 जून 1990 को की गई हत्या से जुड़ा है। 32 साल पहले बरेली के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन्स इलाके में जैन दंपत्ति की निर्मम हत्या के मामले में अज्ञात में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की छानबीन के बाद इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के नाम सामने आए। जिसमें एक नाम गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का भी था। तब से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में जैन दंपती की बेटी प्रगति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि चार-पांच लोग उनके घर में चाकू और डंडे लेकर घुस आए थे। उन्होंने उनके माता पिता की हत्या कर दी। इस घटना में प्रगति और उनकी बहन प्रेरणा भी घायल हो गई थीं। इस मामले में हाल ही में न्यायालय में साहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।