जैसा बोओगे-वैसा काटोगे, यति नरसिंहानंद की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा अदालत की अवमानना का केस
जैसा बोओगे-वैसा काटोगे। अब ये कहावत भगवा चोले के पीछे से समाज में धर्म संसद के नाम पर कटुता फैलाने वाले महंत पर यति नरसिंहानंद पर फिट बैठ रही है।
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए यति नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दे दी है। मुंबई निवासी एक्टिविस्ट शाची नेल्ली ने हाल ही में नरसिंहानंद द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के बारे में वेणुगोपाल को चिट्ठी भेजी थी। बताया जा रहा है कि यति नरसिंहानंद ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभद्र बयान दिया था।
उन्होंने अटॉर्नी जनरल से आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी थी। उनकी चिट्ठी का जवाब देते हुए वेणुगोपाल ने अपनी कार्यवाही पर सहमति देते हुए कहा कि बयान अदालत की अवमानना के बराबर है। बता दें निजी व्यक्ति द्वारा अवमानना याचिका दायर करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति की आवश्यकता होती है।
ये दिया जवाब
वेणुगोपाल ने कहा- मैंने आपकी चिट्ठी पढ़ी और और यति नरसिंहानंद द्वारा दिए गए बयानों का वीडियो देखा . मुझे लगता है कि यति नरसिंहानंद द्वारा दिए गए बयान आम जनता के मन में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम करने का सीधा प्रयास है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। उन्होंने कहा-मैं सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने की सहमति देता हूं।
इन धाराओं के तहत नरसिंहानंद के खिलाफ मामला दर्ज
गौरतलब है कि यति नरसिंहानंद फिलहाल गिरफ्तार हैं। उनके खिलाफ IPC की धारा 341, 504, 506 और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हरिद्वार में बीते साल 17 से 19 दिसंबर के बीच हुई धर्म संसद में कथित तौर पर भड़काउ भाषण देने के आरोपी नरसिंहानंद फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। धर्म संसद मामले में हरिद्वार में नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी सहित 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दो FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।