Loksaakshya Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

July 11, 2025

दो साल की सजा के खिलाफ अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का आसरा, जानिए याचिका में क्या कहा

मोदी सरनेम केस को लेकर मानहानि में दो साल की सजा को लेकर गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट का आसरा है। उन्होंने शनिवार को सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने हाई कोर्ट के सात जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उस आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार का दम घुट जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि के फैसले पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया कि अगर याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी गई तो वह अपने करियर के आठ साल गंवा देंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि अगर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो ये लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से, बार-बार कमजोर करेगा। इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। कांग्रेस नेता ने शिकायतकर्ता के दावे को खारिज किया कि उनके भाषण ने मोदी उपनाम वाले लोगों को बदनाम किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि वह एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और मानहानि के मामूली आधार पर उन्हें सजा देने से निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को संसद में आवाज उठाने और देश के लोकतांत्रिक शासन में भाग लेने से रोका गया। उन्होंने कहा कि दोषसिद्धि और सजा पर रोक नहीं लगाने से वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को महीनों तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से अपूरणीय क्षति होगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गौरतलब है कि राहुल गांधी को इस केस में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीती 23 मार्च को दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। दरअसल, राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है। इस टिप्पणी को लेकर गुजरात के बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सजा के खिलाफ राहुल गांधी को जिला अदालत और हाईकोर्ट दोनों से ही राहत नहीं मिली। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उनसे सरकारी आवास भी खाली करा दिया गया। वह 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के तहत, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और दो साल की सजा पाने वाला व्यक्ति सजा की अवधि और उसके बाद छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेगा।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।

Bhanu Prakash

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

Tajemství hloubky chuti: Přidávání kávy do čokoládového pečiva Odstranit pro všechny: Maximum, ale nikdo si Roční linaní koček na vině je jednoduchá chyba v Proc jsou jamky na Jak správně vybrat tvaroh pro večeři a vyhnout se nadměrnému Jak rozpoznat skryté obavy: Petiminutový test