उत्तराखंड में अभिनव कुमार डीजीपी के अतिरिक्त प्रभार से अवमुक्त, दीपम सेठ को मिली कमान, देखें आदेश

उत्तराखंड में अभिनव कुमार को डीजीपी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया। अब दीपम सेठ दीपम सेठ उत्तराखंड के 13वें डीजीपी बन गए हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एडीजी दीपम सेठ ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर सोमवार को मूल कैडर ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही उन्हें पुलिस के 13वें मुखिया की जिम्मेदारी भी दी गई। इसके साथ ही आज रविवार 25 नवंबर को उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उत्तराखंड शासन के सचिव शैलेश बगौली की और से जारी आदेश में उत्तराखंड में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका के अनुक्रम में उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पैनल तैयार किए जाने के संबंध में लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की ओर से 30 सितंबर 2024 को बैठक हुई। इसमें पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए नामों का पैनल उपलब्ध कराया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आदेश में बताया गया कि शासन की ओर से विचारोपरांत अभिनव कमार को पुलिस महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए दीपम सेठ को पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के पद पर नियुक्त किया जाता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देखें आदेश

दीपम सेठ उत्तराखंड कैडर के वर्तमान में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। पिछले साल पूर्व डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद सेठ के वापस आने की चर्चाएं हुई थीं। सरकार ने उनका नाम भी डीजीपी के पैनल में शामिल करते हुए यूपीएससी को भेजा था। वह प्रतिनियुक्ति से वापस नहीं आए थे। ऐसे में सभी जरूरी अर्हताएं पूरी करने वाले अधिकारियों में एडीजी अभिनव कुमार का नंबर आ गया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अभिनव कुमार ने पिछले साल 30 नवंबर 2023 की शाम को प्रदेश के 12वें डीजीपी (कार्यवाहक) के रूप में पुलिस की कमान संभाली थी। पिछले दिनों फिर से डीजीपी के चयन के लिए एक पैनल यूपीएससी भेजा गया। इस बार इस पैनल में अभिनव कुमार का नाम शामिल नहीं था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
पिछले दिनों कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने गृह सचिव को पत्र लिखकर यहां डीजीपी का चयन यूपी की तर्ज पर करने की सिफारिश की थी। उन्होंने मौजूदा उत्तराखंड पुलिस एक्ट के नियमों का हवाला भी दिया था। इसमें दो साल के लिए शासन की समिति ही डीजीपी का चयन कर सकती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अब एकाएक गृह विभाग की ओर से केंद्र सरकार को शुक्रवार को पत्र लिखकर आईपीएस दीपम सेठ को वापस भेजने की मांग की गई। इस मांग को केंद्र सरकार ने भी अगले ही दिन स्वीकृत कर लिया और सेठ को शनिवार को रिलीव कर दिया गया।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।